मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई..कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस देकर जवाब मांगा। अदालत में ज्ञानेश कुमार पर जो बड़े आरोप लगाए गए थे उनमें कथित तौर पर 14 फैसले अपनी मर्जी से करने के आरोप थे और उसमें सबसे बड़ा फैसला फॉर्म-6 के साथ लगे एनेक्सर-डी वाले हलफनामे को लेकर था. सवाल है कि अगर EC ने अपनी शक्तियों के तहत ऐसा किया तो क्या उसमें संवैधानिक और कानूनी पहलुओं का ध्यान रखा गया? देखें दंगल.