scorecardresearch
 

आमिर खान को SC से राहत, 'सत्यमेव जयते' मामले पर याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर आप अपराधिक मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं तो तो आप निचली अदालत जा सकते हैं.

Advertisement
X
आमिर खान
आमिर खान

सुप्रीम कोर्ट ने आमिर खान प्रोडक्शन के खिलाफ कार्रवाई के लिए दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका में कहा गया है कि आमिर खान प्रोडक्शन ने स्टार इंडिया पर 'सत्यमेव जयते' नाम से सीरियल दिखाया जो कि एंब्लेम्स एंड नेम्स (प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रोपर यूज एक्ट1950) और स्टेट एंब्लेम एक्ट (प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रोपेर यूज 2005) का उल्लंघन है.

इन कानूनों के तहत किसी भी स्टेट एंब्लेम का नहीं हो सकता और न ही इसको कोई और मकसद के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है. आमिर खान प्रोडक्शन ने ऐसा किया इसलिए दोनों कानूनों की धारा 3 के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए निर्देश दिए जाएं.

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर आप दर्ज करवाना चाहते हैं तो तो आप निचली अदालत जा सकते हैं. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत देने से मना कर दिया. याचिका चंडीगढ़ की अराइव सेव सोयाइटी नामक गैर-सरकारी संस्था ने डाली थी, जिसके अध्यक्ष हैं और खुद अदालत आए थे.

Advertisement
Latest News in Hindi »
Advertisement