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रेप मामले में रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के भगोड़े बेटे को अग्रिम जमानत मिली

रेल मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक को रेप केस मामले में अदालत ने राहत दी है. भगोड़ा घोषि‍त किए जा चुके कार्तिक को एक स्थानीय अदालत ने एक कन्नड़ एक्ट्रेस से कथि‍त रेप‍, किडनैप और धोखाधड़ी के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है.

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कार्तिक की फाइल फोटो
कार्तिक की फाइल फोटो

रेल मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक को रेप केस मामले में अदालत ने राहत दी है. भगोड़ा घोषि‍त किए जा चुके कार्तिक को एक स्थानीय अदालत ने एक कन्नड़ एक्ट्रेस से कथि‍त रेप‍, किडनैप और धोखाधड़ी के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है.

कार्तिक को यह राहत ऐसे समय में मिली है, जब तीन दिन पहले एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था. पुलिस ने कार्तिक को भगोड़ा घोषित करते हुए उनका पता लगाने के लिए टीमों का गठन भी कर दिया था.

दूसरी ओर, सत्र अदालत में जज मुदीगौदर ने अग्रिम जमानत की याचिका को स्वीकार करते हुए कार्तिक को दो लाख रुपये का निजी बांड और दो मुचलके देने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही उन्हें अपने खिलाफ शिकायत की जांच में पुलिस से सहयोग करने का आदेश दिया गया है. जज ने शनिवार को मामले की सुनवाई सोमवार के लिए टाल दी थी.

मॉडल-एक्ट्रेस के वकील आकर्ष एस कनाडे ने कहा, 'हमारे पास काफी साक्ष्य हैं इसलिए इस आदेश को बुधवार को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे. हमने जमानत रद्द करने के लिए बुधवार को कोर्ट जाने का निर्णय किया है.' एक्ट्रेस के वकील ने अदालत से कहा था कि कार्तिक को जमानत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वह अपने प्रभाव से साक्ष्य मिटा सकते हैं.

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