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अलगाववादी आसिया अंद्राबी NIA की गिरफ्त में, टॉप लेडी कॉप कर रही हैं पूछताछ

एनआईए में डीआईजी सोनिया नारंग को इस मामले का प्रभारी बनाया गया है. आसिया, नाहिदा और सोफी को अलगाववादी गतिविधियों और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने संबंधी आरोपों से जुड़े नए केस के तहत इस साल अप्रैल में गिरफ्तार किया गया.

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आसिया अंद्राबी (फाइल फोटो)
आसिया अंद्राबी (फाइल फोटो)

भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने  प्रतिबंधित संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत की प्रमुख और कश्मीरी अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी से पूछताछ के लिए महिला अधिकारियों को तैनात किया है. आतंकी मामलों की जांच करने वाली एजेंसी NIA ने हाल में आसिया को रिमांड पर लिया है. आसिया की दो सहयोगियों- नाहिदा नसरीन और सोफी फहमीदा को भी रिमांड पर लिया गया.  

एनआईए में डीआईजी सोनिया नारंग को इस मामले का प्रभारी बनाया गया है. आसिया, नाहिदा और सोफी को अलगाववादी गतिविधियों और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने संबंधी आरोपों से जुड़े नए केस के तहत इस साल अप्रैल में गिरफ्तार किया गया. NIA अधिकारियों के मुताबिक 51 वर्षीय से जानकारी उगलवाने के लिए महिला अधिकारियों की टीम को लगाया गया है. हालांकि इस मामले के जांच अधिकारी एसपी विकास कठेरिया हैं लेकिन सूत्रों के मुताबिक मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए महिला अधिकारियों को इसके साथ जोड़ा गया है.  

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इंडिया टुडे से बात करते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘ की ओर से दोनों सहयोगियों के साथ खुले तौर पर भारत विरोधी भावनाओं को भड़काया जा रहा था. इस आरोप को आसिया समेत तीनों ने खारिज नहीं किया है.’ इसके अलावा अलगाववादी नेता के खिलाफ ऐसे सबूत भी मौजूद हैं जिसमें पाकिस्तानी झंडे को लहरा कर खुले तौर पर कानूनों का उल्लंघन किया गया. साथ ही महिलाओं को पथराव के लिए उकसाया गया.      

दुख्तरान-ए-मिल्लत गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) एक्ट (UAPA) के तहत प्रतिबंधित संगठन है. संगठन प्रमुख आसिया अंद्राबी भारत विरोधी रैलियों के आयोजन में कथित तौर पर शामिल रही है. साथ ही आसिया का नाम 2017 के कश्मीर टेरर फंडिंग केस में भी सामने आया.  

NIA ने हाल में आसिया को दो सहयोगियों समेत 10 दिन के रिमांड पर लिया. जम्मू और कश्मीर में गवर्नर रूल लागू होने के बाद केंद्रीय एजेंसी की ओर से की गई ये पहली अहम गिरफ्तारी है.  सूत्रों ने इस मामले में और गिरफ्तारियों की संभावना से इनकार नहीं किया है.

आसिया और दो सहयोगियों पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं- 120B, 121, 121A, 124A, 153A, 153B & 505 और यूएपीए एक्ट की धारा 18, 20, 38 & 39 के तहत केस दर्ज किया गया है.

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NIA के मुताबिक दुख्तरान-ए-मिल्लत की ओर से धर्म के नाम पर विभिन्न समुदायों में शत्रुता, नफरत और दुर्भावना फैलाने की कोशिश की जा रही है. साथ ही इस संगठन की गतिविधियां सौहार्द के खिलाफ हैं. प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से मदद मांगने के अलावा भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की आपराधिक साजिश में भी शामिल हुई. 

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