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ईडी के ललित मोदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर बुधवार को फैसला होगा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईपीएल के पूर्व प्रमुख ललित कुमार मोदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए पीएमएलए की विशेष अदालत से अनुरोध किया था. कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखते हुए कहा कि जब तक चेन्नई पुलिस ललित मोदी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं करती तब तक जमानती वारंट जारी नहीं किया जा सकता.

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आईपीएल के पूर्व प्रमुख ललित कुमार मोदी
आईपीएल के पूर्व प्रमुख ललित कुमार मोदी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईपीएल के पूर्व प्रमुख ललित कुमार मोदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए पीएमएलए की विशेष अदालत से अनुरोध किया था. कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखते हुए कहा कि जब तक चेन्नई पुलिस ललित मोदी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं करती तब तक गैर जमानती वारंट जारी नहीं किया जा सकता.

जज ने कहा ईडी के पास गिरफ्तार करने की पावर होती है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) गिरफ्तार कर सकता है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईपीएल के पहले प्रमुख ललित कुमार मोदी के खिलाफ धनशोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की है.

जेटली ने नाजनीन फारूख के एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन निवारण कानून, 2002 के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की है. उन्होंने कहा, 'निदेशालय ने जांच में सहयोग करने के लिए ललित कुमार मोदी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के मद्देनजर समन जारी किए हैं.'

 

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