सरकार ने पेट्रोल पंपों और हवाईअड्डों पर टिकट खरीद में पुराने 500 रुपये के नोट के उपयोग पर शनिवार से रोक लगाने का फैसला किया है. वहीं नेशनल हाईवे पर पुराने नोट में टोल के भुगतान के लिए मिली छूट भी शुक्रवार से समाप्त हो जाएगी. इससे पहले इन तीनों जगहों पर पुराने नोटों के उपयोग की छूट 15 दिसंबर तक दी गई थी.
नेशनल हाईवे पर सभी टोल प्लाजा में कार्ड स्वैप (पीओएस) मशीनें लगाई गईं हैं. इसके जरिए लोग अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए भुगतान कर सकते हैं. हालांकि दो दिसंबर की मध्यरात्रि से 200 रुपये से अधिक के टोल या फास्ट टैग की खरीद के लिए 500 रुपये के उपयोग की अनुमति होगी.
सरकार ने पिछले हफ्ते जन-उपयोगी सेवाओं के बिल, पेट्रोल खरीदने , मोबाइल रिचार्ज, रेल टिकट और हवाईअड्डों पर हवाई टिकट खरीदने के लिए पुराने 500 रुपये के उपयोग की छूट 15 दिसंबर तक देने की घोषणा की थी. 2 दिसंबर की मध्यरात्रि से हवाईअड्डों और पेट्रोल पंपों पर पुराने नोट के उपयोग की छूट वापस लेने का फैसला किया गया है.
वित्त मंत्रालय ने कहा कि मुद्रा का उत्पादन, उसे भेजने एवं वितरण की प्रक्रिया जारी है और धीरे-धीरे अधिक नकदी बैंकों में जा रही है. साथ ही डिजिटल भुगतान में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है. आने वाले दिनों में इसमें उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है.
पेट्रोल पंपों को छूट वाली सूची से हटाते हुए मंत्रालय ने कहा कि अब अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों में डिजिटल लेन-देन का विकल्प बढ़ा है और यह पाया गया है कि तेल एवं गैस विपणन कंपनियां डिजिटल साधनों से भुगतान स्वीकार करने को बेहतर रूप से तैयार हैं. मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एलपीजी की आपूर्ति छूट श्रेणी में बनी रहेगी और इसका भुगतान पुराने 500 रुपये के नोट में किया जा सकेगा.
सरकारी अस्पताल और दवा की दुकान पर चलेंगे पुराने नोट
हालांकि सरकारी अस्पतालों, मेडिकल स्टोरो पर 15 दिसंबर तक 500 रुपये के पुराने नोटों से दवा खरीद सकेंगे. इसके अलावा रेलवे टिकट काउंटरों, राज्य की बसों के टिकटों, कंज्यूमर को-ऑपरेटिव स्टोरों पर भी इन नोटों
को इस्तेमाल करने की छूट बरकरार रहेगी.