आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को समन जारी किया है. उन्हें सीबीआई के सामने 6 जून को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है.
इससे पहले गुरुवार को को इस मामले में गिरफ्तारी से तीन जुलाई तक के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई थी. न्यायमूर्ति ए के पाठक ने चिदंबरम से कहा कि सीबीआई द्वारा जब भी तलब किया जाए वह पूछताछ सत्र में शामिल हों. अदालत ने नोटिस जारी कर जांच एजेंसी से चिदंबरम की अग्रिम जमानत अर्जी पर जवाब मांगा और इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख तीन जुलाई तय कर दी.
CBI has summoned P Chidambaram to appear on June 6 in connection with INX media case. (file pic)
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अदालत ने एजेंसी को तब तक के लिए यानी तीन जुलाई तक उन्हें गिरफ्तार नहीं करने को कहा. की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद ने न्यायाधीश के सामने इस मामले को पेश किया और अदालत को आश्वासन दिया कि कांग्रेस नेता जांच एजेंसी के साथ सहयोग करेंगे.
सीबीआई की तरफ से पेश हो रहे अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि चिदम्बरम को राहत के लिए हाईकोर्ट के बजाय पहले निचली अदालत में जाना चाहिए था.
उन्होंने कहा कि चिदंबरम को सीबीआई द्वारा जारी नोटिस के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया गया है और देश के हर नागरिक के लिए कानून समान है.
पी. चिदंबरम के बेटे कार्ती चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने कर संबंधी जांच से बचने के लिए पीटर और इंद्राणी मुखर्जी के स्वामित्व वाली मीडिया कंपनी INX से कथित तौर पर धन लिया था. हालांकि, कार्ति और उनके पिता पी. चिदंबरम ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इंकार किया है. INX मीडिया के फंड को FIPB के जरिये मंजूरी दी गई थी, उस दौरान पी. चिदंबरम वित्त मंत्री थे. सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें इंद्राणी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी और कार्ति चिदंबरम का भी नाम शामिल था.