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हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 10वीं पास होना जरूरी

राजस्थान के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 10वीं पास होना जरूरी कर दिया है. वहीं, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को 8वीं पास होना जरूरी होगा.

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manohar lal khattar
manohar lal khattar

राजस्थान के बाद अब सरकार ने भी लड़ने के लिए 10वीं पास होना जरूरी कर दिया है. वहीं, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को 8वीं पास होना जरूरी होगा.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया. हरियाणा में कभी भी पंचायत चुनाव की घोषणा हो सकती है. इससे पहले पिछले साल ने सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य किया था. अनुसूचित जाति के लोगों के लिए यह योग्यता 8वीं पास है.


बिहार में वह शख्स पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेगा, जिसके घर में शौचालय नहीं है. बिहार विधानसभा ने 5 अगस्त को ही इसके लिए कानून पारित किया है. यह नियम अगले साल 21 जनवरी से लागू हो जाएगा. गुजरात में 1 अक्टूबर 2014 से ऐसा प्रावधान लागू है.

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