होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे में खराब खाना मिलने या किचन में गंदगी दिखने पर अब कस्टमर इसकी शिकायत सीधे खाद्य सुरक्षा विभाग तक पहुंचा सकते हैं. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के 'Food Safety Connect' ऐप के जरिए खराब क्वालिटी वाले भोजन, मिलावट, गलत लेबलिंग और साफ-सफाई से जुड़ी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. खास बात यह है कि शिकायत के साथ फोटो या वीडियो भी अपलोड किया जा सकता है.
शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले स्मार्टफोन में Food Safety Connect App डाउनलोड करना होगा. इसके बाद ऐप पर कंज्यूमर यानी उपभोक्ता के रूप में लॉगिन करके शिकायत दर्ज करने का विकल्प चुनना होगा. अगर किसी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, स्ट्रीट फूड वेंडर या अन्य फूड बिजनेस में गंदा या खराब खाना मिलता है तो उसकी तस्वीर या वीडियो लिया जा सकता है. इसी तरह किचन में गंदगी या मिलावटी खाद्य पदार्थ से संबंधित फोटो-वीडियो भी शिकायत के साथ अपलोड किए जा सकते हैं.
इसके बाद संबंधित होटल, रेस्टोरेंट, दुकान या फूड बिजनेस का नाम और पता दर्ज करना होगा. शिकायत किस बारे में है, जैसे खाने की खराब क्वालिटी, मिलावट या गंदगी, इसकी कैटेगरी चुनकर शिकायत सबमिट की जा सकती है.
बता दें कि FSSAI की नींव Food Safety and Standards Act, 2006 के तहत रखी गई थी. इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी 23 अगस्त 2006 को मिली थी. इसके बाद FSSAI की स्थापना सितंबर 2008 में हुई. इसका उद्देश्य खाद्य पदार्थों से जुड़े अलग-अलग पुराने कानूनों और व्यवस्थाओं को एक व्यापक ढांचे के तहत लाना था.
इससे पहले देश में खाद्य पदार्थों से जुड़े मामलों को अलग-अलग कानूनों और विभागों के जरिए देखा जाता था. FSS Act 2006 के जरिए खाद्य सुरक्षा के लिए एक केंद्रीय नियामक व्यवस्था तैयार की गई.
FSSAI खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात से जुड़े मामलों के लिए विज्ञान आधारित मानक तय करता है. इसके दायरे में खाद्य कारोबार से जुड़े कई नियम और प्रक्रियाएं आती हैं. हाल ही में महाराष्ट्र में FDA के कमिश्नर तुकाराम मुंढे के ताबड़तोड़ एक्शन लिए जाने के बाद फूड क्वालिटी और सेफ्टी एक बार फिर चर्चा का विषय बनी है.