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अहमदाबाद में सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक लग्जरी बसों की एंट्री नहीं, कोर्ट ने बरकरार रखा बैन

उच्च न्यायालय ने कहा कि बिना किसी ठोस डेटा के पुलिस की ओर से लगाए गए प्रतिबंध को अनुचित कैसे घोषित किया जा सकता है. संचालक उन लोगों के लिए व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार हैं जो लग्जरी बस सुविधाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं.

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सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

गुजरात के अहमदाबाद शहर में सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक लग्जरी बसों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. हाई कोर्ट खंडपीठ ने प्राइवेट लग्जरी बस संचालकों की अपील खारिज कर दी है. बेंच ने एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा है.

'क्या 18 साल में हालात बदले हैं?'

2004 में 18 वैकल्पिक रूटों पर 24 घंटे प्रवेश की अनुमति दी गई थी. अदालत ने उन रूट पर अनुमति जारी रखने के अनुरोध को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने पूछा कि क्या पिछले 18 साल में हालात बदले हैं? कोर्ट ने कहा कि पिछले दो दशकों में वाहन बढ़े हैं, यातायात प्रबंधन मुश्किल हुआ है और दुर्घटनाएं बढ़ी हैं.

उच्च न्यायालय ने कहा कि बिना किसी ठोस डेटा के पुलिस की ओर से लगाए गए प्रतिबंध को अनुचित कैसे घोषित किया जा सकता है. संचालक उन लोगों के लिए व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार हैं जो लग्जरी बस सुविधाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं.

वैकल्पिक मार्ग के प्रस्ताव को किया खारिज

अदालत ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन और आम नागरिकों के लिए निजी परिवहन को एक समान नहीं माना जा सकता. अदालत ने वैकल्पिक मार्ग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया. निजी ट्रैवल एजेंसियों ने व्यावसायिक रोजगार के अधिकार और आरटीओ नियमों का हवाला देते हुए अधिसूचना को खंडपीठ के सामने चुनौती दी थी.

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