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2 साल तक रेप, 17 लाख ऐंठने का आरोप, फिर धर्म बदलने का दबाव, सांगली में युवक गिरफ्तार

सांगली में एक महिला ने इमरान पखाली पर दो साल तक यौन शोषण, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और 17 लाख रुपये ऐंठने का आरोप लगाया है. शिकायत के मुताबिक धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर मारपीट की गई और हाथ फ्रैक्चर हुआ. पुलिस ने इमरान और उसके दोस्त मोहसिन के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इमरान को गिरफ्तार कर पुलिस कस्टडी में भेजा गया है.

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रांची के रातू थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय युवती से सामूहिक दुष्कर्म. (Photo: Representational)
रांची के रातू थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय युवती से सामूहिक दुष्कर्म. (Photo: Representational)

महाराष्ट्र के सांगली में एक महिला ने एक युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला का दावा है कि सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आए इमरान अब्बास पखाली ने भावनात्मक सहारा देने के बहाने उसके साथ संबंध बनाए और करीब दो साल तक उसका यौन शोषण किया. पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने इन घटनाओं के वीडियो और तस्वीरें भी मोबाइल में रिकॉर्ड किए और बाद में उन्हीं के जरिए उसे ब्लैकमेल किया. महिला ने आरोप लगाया कि उससे कुल 17 लाख रुपये ऐंठे गए और बाद में इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया गया.

मामला सांगली जिले के कोकले गांव का बताया जा रहा है. आरोपी इमरान अब्बास पखाली की उम्र 29 साल है. महिला ने सांगली शहर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने इमरान पखाली और उसके दोस्त मोहसिन मुलानी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. मोहसिन की उम्र 32 साल बताई गई है और वह सांगली का रहने वाला है.

पीड़िता के मुताबिक इमरान से उसकी जान-पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई थी. महिला का आरोप है कि इमरान ने शुरुआत में उसे भावनात्मक सहारा दिया. इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. महिला ने आरोप लगाया कि करीब दो साल तक उसके साथ यौन शोषण किया गया. उसका यह भी दावा है कि आरोपी ने शारीरिक संबंधों से जुड़े वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किए. बाद में इन वीडियो और तस्वीरों का इस्तेमाल उसे डराने और ब्लैकमेल करने के लिए किया गया. पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने इन वीडियो का डर दिखाकर उससे अलग-अलग समय पर कुल 17 लाख रुपये लिए.

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धर्म परिवर्तन से इनकार पर मारपीट का आरोप

शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि बाद में उस पर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया गया. महिला का कहना है कि जब उसने धर्म परिवर्तन से इनकार किया तो उसके साथ मारपीट की गई. इस दौरान उसका हाथ फ्रैक्चर होने का भी आरोप है.

महिला ने पुलिस को दी शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि इमरान ने उसकी निजी जानकारी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपने रिश्तेदार और दोस्त मोहसिन मुलानी के साथ शेयर कीं. पीड़िता के मुताबिक इसके बाद मोहसिन की ओर से भी उस पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला गया. महिला ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया. आरोप है कि इसके बाद इमरान ने उसके पति, बच्चों और रिश्तेदारों को उसके अश्लील वीडियो और तस्वीरें भेज दीं.

मोबाइल में 20 महिलाओं के वीडियो होने का दावा

इस मामले को लेकर 'श्री शिवप्रतिष्ठान युवा हिंदुस्तान' के संस्थापक-अध्यक्ष नितिन चौगुले ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने दावा किया कि मामले से जुड़े सबूत एक पेन ड्राइव में मौजूद हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया गया कि आरोपी इमरान पखाली के मोबाइल फोन में करीब 20 अन्य महिलाओं की न्यूड तस्वीरें और वीडियो मौजूद हैं. इस दौरान एक पेन ड्राइव भी दिखाई गई. हालांकि इन दावों की पुष्टि पुलिस जांच के जरिए होना बाकी है. नितिन चौगुले ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. उन्होंने यह भी दावा किया कि सांगली की एक महिला कॉर्पोरेटर आरोपी की मदद करने में शामिल थी. इस आरोप की भी पुलिस जांच की स्थिति सामने आनी बाकी है.

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मामले में पीड़िता ने आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग की है. महिला का कहना है कि उसके साथ लंबे समय तक कथित तौर पर शोषण किया गया और निजी वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल किया गया. पुलिस के मुताबिक 29 सितंबर की रात धोखाधड़ी, रेप, डराने-धमकाने और गाली-गलौज समेत विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज किया गया. शिकायत के बाद इमरान पखाली को गिरफ्तार कर लिया गया.

आरोपी 3 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में

पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने इमरान पखाली को 3 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है. सांगली सिटी पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर अरुण सुगवकर ने मामले की जानकारी दी है. पुलिस अब शिकायत में लगाए गए आरोपों, वीडियो और तस्वीरों से जुड़े दावों, पैसों के लेनदेन और दूसरे आरोपी मोहसिन मुलानी की भूमिका की जांच कर रही है. फिलहाल पुलिस की जांच का केंद्र पीड़िता की शिकायत में लगाए गए आरोप और उनसे जुड़े सबूत हैं. मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी.

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