महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों गुटों (उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे) के बीच जारी सियासी जंग तेज हो गई है. इस पूरे पावर स्ट्रगल के केंद्र में इस समय धाराशिव के सांसद ओमराजे निंबालकर आ गए हैं. उनका एक फैसला उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना, दोनों के लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता है.
महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा 'ऑपरेशन टाइगर' पूरी तरह इसी बात पर टिका है कि ओमराजे शिंदे गुट का दामन थामते हैं या उद्धव ठाकरे के साथ ही बने रहते हैं.
दरअसल ओमराजे के पिता और पूर्व कांग्रेस नेता पवनराजे निंबालकर के 2006 के हत्याकांड मामले में अदालत का फैसला आया. मुंबई की एक विशेष अदालत ने इस मामले में उन सभी आरोपियों को बरी कर दिया, जो कभी निंबालकर परिवार के कड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी माने जाते थे.
इस अदालती फैसले से ठीक दो दिन पहले, शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने एक गंभीर आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि 'ऑपरेशन टाइगर' के तहत कुछ विधायकों और सांसदों पर भारी दबाव बनाया जा रहा है.
राउत ने पवनराजे निंबालकर मर्डर केस के पेंडिंग फैसले का हवाला देते हुए सीधे सवाल उठाया था कि ओमराजे निंबालकर पर दबाव डालने के लिए इस मामले का इस्तेमाल किया जा रहा है.
'मैंने उद्धव जी और आदित्य जी के खिलाफ कभी...'
अदालत का फैसला आने के बाद ओमराजे निंबालकर मुंबई से पुणे स्थित अपने आवास पर पहुंचे और मीडिया से बात की. उन्होंने बताया कि उन्होंने उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है. उन्होंने कहा, 'मैंने उद्धव जी और आदित्य जी के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला है, और न ही भविष्य में उनके खिलाफ कुछ बोलूंगा. मेरा अगला कदम क्या होगा, इसका फैसला मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों और समर्थकों के साथ चर्चा करने के बाद ही लूंगा.'
अदालत के फैसले के बाद शिंदे गुट का बड़ा दांव
अदालत के इस फैसले पर शिंदे गुट की तरफ से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से घोषणा की गई कि केंद्रीय जांच ब्यूरो इस बरी किए जाने के आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती देगी. जानकारी के मुताबिक, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने इस नाजुक मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की है.
इसके बाद ही सीबीआई को इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के निर्देश दिए गए. ओमराजे के पिता से जुड़े इस मामले में शिंदे गुट की यह सक्रियता राजनीतिक रूप से बहुत मायने रखती है, क्योंकि इस समय सांसद ओमराजे का एक भी कदम 'ऑपरेशन टाइगर' के भविष्य को बदल सकता है।
दोनों ही गुटों के लिए क्यों अहम हैं ओमराजे?
साल 2022 में जब शिवसेना में ऐतिहासिक फूट हुई, तब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे. बाद में चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना और उन्हें पार्टी का नाम और 'तीर-कमान' का प्रतीक चिन्ह सौंप दिया. महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने भी शिंदे समूह को ही आधिकारिक विधायी पार्टी के रूप में मान्यता दी थी.
इसके बाद, साल 2024 के लोकसभा चुनावों में उद्धव ठाकरे गुट ने 9 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि शिंदे गुट को 7 सीटें मिलीं. 'ऑपरेशन टाइगर' को लेकर आ रही खबरों की मानें तो उद्धव गुट के 6 सांसद शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं.
अगर उद्धव गुट के 9 में से 6 सांसद पाला बदलते हैं, तो शिंदे समूह दलबदल विरोधी कानून के तहत जरूरी दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा हासिल करने का दावा पेश कर सकता है. यही वजह है कि ओमराजे निंबालकर का फैसला सबसे खास है, क्योंकि उनका समर्थन इस खेल के नंबर गेम और राजनीतिक नैरेटिव को पूरी तरह बदल देगा.
ओमराजे को अपने साथ बनाए रखने में जुटा उद्धव गुट
फिलहाल, सूत्रों का कहना है कि उद्धव ठाकरे गुट की ओर से ओमराजे को अपने साथ बनाए रखने की हर संभव कोशिश की जा रही है. शिवसेना (यूबीटी) के नेता और विधायक वरुण सरदेसाई समेत एक दूसरे विधायक ने पुणे में ओमराजे के घर जाकर उनसे लंबी मुलाकात की है. हालांकि, ओमराजे ने अभी तक एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने की घोषणा नहीं की है, और न ही उन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़ने का कोई ऐलान किया है.
सस्पेंस तब और बढ़ गया जब ओमराजे लगातार तीन दिनों तक किसी के संपर्क में नहीं आए. इसके बाद, शिवसेना (यूबीटी) के संसदीय दल के नेता अरविंद सावंत की ओर से जारी व्हिप के बावजूद वो दिल्ली की बैठक में शामिल नहीं हुए. इस पर कार्रवाई करते हुए पार्टी ने ओमराजे और 5 सांसदों को 'कारण बताओ नोटिस' जारी कर दिया है।
पवनराजे निंबालकर मर्डर केस में कोर्ट ने क्या कहा?
लगभग 20 साल तक चले इस लंबे ट्रायल के दौरान अदालत ने कई अहम टिप्पणियां कीं. अदालत ने सरकारी गवाह पारसमल जैन के बयान को पूरी तरह अविश्वसनीय माना. कोर्ट ने कहा कि उसकी गवाही में कई विरोधाभास और गड़बड़ियां हैं. अदालत ने पाया कि सीबीआई उन सबूतों की पूरी चेन को साबित करने में नाकाम रही, जो आरोपों को सच साबित करने के लिए बेहद जरूरी थे.
क्योंकि बचाव पक्ष बिना किसी उचित संदेह के मामले को अदालत में साबित नहीं कर सका, इसलिए 'बेनिफिट ऑफ डाउट' देते हुए आरोपियों को बरी कर दिया गया. इस पूरे मामले में 128 गवाहों से पूछताछ की गई थी, लेकिन कोर्ट में आरोप टिक नहीं सके.