राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू यादव को रांची हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. देवघर कोषागार मामले में सजा की आधी अवधि गुजर जाने को आधार बनाकर लालू की तरफ से जमानत याचिका दायर की गई थी. इस पर सुनवाई करते हुए रांची हाईकोर्ट ने लालू यादव को 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी. इसके साथ ही कोर्ट ने लालू को पासपोर्ट जमा कराने का आदेश दिया है.
चारा घोटाला मामले में पिछले दिनों 5 जुलाई को सुनवाई हुई थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव को रांची हाईकोर्ट से राहत नहीं दी थी. लालू यादव ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 जुलाई निर्धारित की थी. लालू यादव चारा घोटाला मामले में रांची की एक जेल में बंद हैं.
Jharkhand High Court grants bail to RJD leader Lalu Prasad Yadav in the fodder scam case relating to Deoghar treasury. (File pic)
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इस साल 29 मई को रांची की एक विशेष अदालत ने करोड़ों रुपये के चारा घोटाला मामले में 16 आरोपियों को दोषी ठहराया था और उन्हें तीन से चार वर्षों की सजा सुनाई. एस.एन. मिश्रा की विशेष सीबीआई अदालत ने चाईबासा ट्रेजरी से फर्जीवाड़ा करके 37 करोड़ रुपये निकालने के मामले में 16 लोगों को दोषी ठहराया था. अदालत ने इनमें से 11 लोगों को तीन साल और पांच अन्य को चार वर्षों की सजा सुनाई.
सीबीआई की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा को इसी मामले में 2013 में दोषी ठहराया था. सीबीआई ने बाद में 16 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था. इनमें से 14 चारे की सप्लाई करते थे और दो सरकारी अधिकारी थे. सीबीआई की अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े 42 मामलों में अपना फैसला सुनाया दिया है.