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जम्मू-कश्मीर: NIA कोर्ट ने आशिक अहमद नेंगरू को आतंकी घोषित किया

मंगलवार को NIA की अदालत ने पुलवामा पुलिस द्वारा दायर आवेदन पर राजपोरा के हंजन बाला निवासी गुलाम अहमद नेंगरू के पुत्र आशिक अहमद नेंगरू को भगोड़ा अपराधी घोषित किया. आशिक नेंगरू को वर्ष 2022 में गृह मंत्रालय द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया है.

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फाइल फोटो
फाइल फोटो

मंगलवार को NIA की अदालत ने पुलवामा पुलिस द्वारा दायर आवेदन पर राजपोरा के हंजन बाला निवासी गुलाम अहमद नेंगरू के पुत्र आशिक अहमद नेंगरू को भगोड़ा अपराधी घोषित किया. आशिक नेंगरू को वर्ष 2022 में गृह मंत्रालय द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया है.

आशिक अहमद नेंगरू वर्ष 2018 में पीओके में घुसपैठ करने में कामयाब रहा और मौजूदा समय में पीओके से देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है. वह स्थानीय युवाओं को आतंकवाद में शामिल कर रहा है. उस पर कई FIR हैं. पीओके में घुसपैठ करने के बाद उसने केंद्रशासित प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखने के लिए कई ड्रोन गिराने, हथियार वितरण और हवाला पैसे की व्यवस्था की.

उसका नाम हाल के समय में कई एफआईआर में सामने आया है, जहां वह सोशल मीडिया पर स्थानीय युवाओं से संपर्क करता था, उन्हें आतंकवादी रैंकों में शामिल होने के लिए गुमराह करता था और उन्हें हथियार परिवहन आदि का काम भी सौंपता था. आशिक अहमद ने नुल्ली शोपियां के मोहम्मद अब्दुल्ला के बेटे रुहेल अब्दुल्ला को गुमराह किया था.

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