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ऑड-इवन का नियम तोड़ा तो नहीं मिलेगी पार्किंग की जगह

नए साल की पहली तारीख से 15 जनवरी तक ऑड-इवन फॉर्मूला पर अमल के दौरान रूल तोड़ने वाले को सड़कों के साथ-साथ पार्किंग में भी जगह नहीं मिलेगी. सरकार ने पार्किंग की व्यवस्था करने वाली एजेंसियों को आदेश दिया है कि उन्हीं गाड़ियों को पार्किंग दी जाए जिनके लिए वो दिन मुकर्रर किया गया है.

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दिल्ली में 1 जनवरी से लागू होगा ऑड-इवन फॉर्मूला
दिल्ली में 1 जनवरी से लागू होगा ऑड-इवन फॉर्मूला

नए साल की पहली तारीख से 15 जनवरी तक ऑड-इवन फॉर्मूला पर अमल के दौरान रूल तोड़ने वाले को सड़कों के साथ-साथ पार्किंग में भी जगह नहीं मिलेगी. सरकार ने पार्किंग की व्यवस्था करने वाली एजेंसियों को आदेश दिया है कि उन्हीं गाड़ियों को पार्किंग दी जाए जिनके लिए वो दिन मुकर्रर किया गया है.

ने डीडीए, एनडीएमसी, नॉर्थ एमसीडी, साउथ एमसीडी, ईस्ट एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीएमआरसी, दिल्ली कैंट समेत तमाम ऐसे विभागों और एजेंसियों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है जो अपने क्षेत्र में कार पार्किंग चलाती हैं.

सरकार ने आदेश दिया है कि जिस दिन ऑड नंबर गाड़ियों के चलने की बारी हो, उस दिन किसी नहीं करने दी जाए और जिस दिन इवन नंबर की बारी हो, उस दिन ऑड नंबर को पार्किंग न दी जाए.

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इसके अलावा का उल्लंघन करने वाले चालकों पर दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा लेकिन एक दिन में दो बार जुर्माना नहीं भरना होगा. हालांकि नियम तोड़ने वाले को चेक नाको पर रोके जाने की सूरत में हर बार ई-चालान की रसीद दिखानी होगी.

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