scorecardresearch
 

पंजाब: स्‍कूल बसों में गार्ड नियुक्त होंगे ट्रांसजेंडर

छात्राओं से छेड़छाड़ के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने स्कूल बसों में ट्रांसजेंडर्स को बतौर अटेंडेंट नियुक्त किए जाने का आदेश दिया है.

Advertisement
X
Punjab and Haryana High Court
Punjab and Haryana High Court

छात्राओं से छेड़छाड़ के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने स्कूल बसों में ट्रांसजेंडर्स को बतौर अटेंडेंट नियुक्त किए जाने का आदेश दिया है. यह आदेश चंडीगढ़ में एक प्राइवेट स्कूल की बस में कंडक्टर द्वारा पांच साल की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद दिया गया है.

कोर्ट ने पहले स्‍कूलों से नियुक्‍त करने का आदेश दिया था लेकिन स्‍कूलों ने महिला कर्मचारियों की कमी होने की बात रखी थी. इसके बाद कोर्ट ने अब यह आदेश दिया है कि स्कूल बसों में ट्रांसजेंडर्स बतौर अटेंडेंट नियुक्त किए जाएं.

कोर्ट के इस फैसले पर तमाम ने आपत्ति जताई है. जिस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि जब सर्वोच्च न्यायालय से ट्रांसजेंडर्स को समाज में थर्ड जेंडर का दर्जा मिल चुका है तो ऐसी आपत्ति की कोई तुक नहीं बनती है.

उल्‍लेखनीय है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेशों से स्‍कूल बसों पर ट्रांसजेंडर की तैनाती के मामले में जवाब मांगा था.

Advertisement
Latest News in Hindi »
Advertisement