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राजस्थान: सामने हुई थी पिता की हत्या, 10 साल की मासूम की गवाही ने पहुंचाया मां-मामा को जेल

सेशन जज ज्ञान प्रकाश गुप्ता ने मासूम की गवाही पर कन्हैया लाल उर्फ़ राजू गुज़र की हत्या के आरोप में रेणु देवी को आजीवन कारावास और उसके भाई को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही मासूम बेटी को दो लाख रुपये दिए जाने के भी आदेश दिए हैं.

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मामला राजस्थान के सीकर का है. (सांकेतिक फोटो)
मामला राजस्थान के सीकर का है. (सांकेतिक फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • कोर्ट को मासूम को दो लाख रुपये देने का आदेश
  • हाथ- पैर बांधकर मां और मामा ने की थी पिता की हत्या
  • 10 साल की मासूम की गवाही से मिला इंसाफ

राजस्थान के सीकर में एक 10 साल की मासूम बेटी की गवाही ने हत्या के आरोपी मां-मामा को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया. दरअसल, सीकर में एक घटना सामने आई थी जहां एक महिला ने अपने भाई के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी. घटना 18 जून 2017 को सीकर ज़िले के पिपराली के देवलानाड़ा गांव में हुई थी.

यहां कन्हैया लाल अपनी पत्नी रेणु और बच्चों के साथ रहता था. रेणु ने अपने भाई के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और इल्ज़ाम कन्हैया लाल के भाइयों पर लगा दिया था मगर उसकी मासूम बेटी ने पुलिस के सामने सारा मामला रख दिया जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपी भाई-बहन को गिरफ़्तार कर लिया था.

सेशन जज ज्ञान प्रकाश गुप्ता ने मासूम की गवाही पर कन्हैया लाल उर्फ़ राजू गुज़र की हत्या के आरोप में रेणु देवी को आजीवन कारावास और उसके भाई को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही मासूम बेटी को दो लाख रुपये दिए जाने के भी आदेश दिए हैं. मासूम ने कोर्ट में गवाही दी कि उसके पापा दुकान पर बैठे थे और शराब पीए हुए थे. उसकी मां पिता को मारते हुए लेकर आई और कमरे में बंद कर दिया. मासूम ने बताया कि इसके बाद उसकी मां ने मामा को भी अपने पास बुलाया और कहा कि आज इसका इलाज कर देते हैं. इसके बाद  दोनों ने मिलकर कन्हैया का हाथ-पैर बांध दिए.

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बच्ची ने बताया कि वह सारा माजरा खिड़की से देख रही थी. उसने देखा कि उसके मामा और मां उसके पिता को लकड़ियों से पीट रहे हैं और कमरे में खून भी फैला हुआ था. कन्हैया चिल्ला रहा था लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी और इसके बाद कन्हैया की पत्नी फसल काटने वाला औजार लेकर आई उसकी हत्या कर दी.

देखें- आजतक LIVE TV

 

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