नोएडा में नया साल मनाने वाले आधी रात 12 बजे तक ही पार्टी कर सकेंगे. इसके बाद शराब नहीं परोसी जाएगी. जिला आबकारी विभाग ने यह दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसका उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. पार्टी स्थल को भी सील किया जा सकता है.
जिला आबकारी अधिकारी कुलदीप यादव ने गुरुवार को बताया कि 45 इवेंट मैनेजरों ने पहले से ही नए साल के समारोह के लिए शराब परोसने के लिए आकस्मिक लाइसेंस लिया है. एक दिन के आकस्मिक लाइसेंस के लिए उनसे 5000 रुपये शुल्क लिया गया है.
लाइसेंस के नियमों के मुताबिक, गुरुवार रात 12 बजे तक केवल यूपी में बनी हुई शराब ही परोसी जा सकेगी. इसके लिए जिन्होंने आवदेन नहीं किया है वो आज ऐसा कर सकते हैं. इसके लिए कुछ घंटों में अनुमति मिल जाएगी. नियम की अवहेलना करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.