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यूटिलिटी

PNB ने की थी मनमानी, भरना होगा 1 करोड़ रुपये का जुर्माना

आरबीआई की कार्रवाई
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आरबीआई की कार्रवाई
अकसर मनमानी करने वाले बैंकों पर केंद्रीय रिजर्व बैंक नकेल कसता रहता है. इसी के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है. 

1 करोड़ का जुर्माना 
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1 करोड़ का जुर्माना 
दरअसल, आरबीआई ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली कानून के उल्लंघन को लेकर पंजाब नेशनल बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

पीएनबी ने की नियमों की अनदेखी 
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पीएनबी ने की नियमों की अनदेखी 
रिजर्व बैंक ने पाया कि बैंक, ड्रक पीएनबी बैंक लि. भूटान (बैंक की अंतरराष्ट्रीय अनुषंगी) के साथ एक द्विपक्षीय साझा एटीएम व्यवस्था का परिचालन कर रहा है, जबकि उसने इसके लिए केंद्रीय बैंक की अनुमति नहीं ली है. 

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इस कानून  का है उल्लंघन
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इस कानून का है उल्लंघन
यह रिजर्व बैंक के भुगतान एवं निपटान प्रणाली कानून, 2007 (पीएसएस कानून) की धारा 26 (6) का उल्लंघन है. इसके एवज में अब पीएनबी को एक करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा. 
 

पीएसओ का प्रमाणन रद्द
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पीएसओ का प्रमाणन रद्द
इस बीच, रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि उसने पांच भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के प्रमाणन रद्द कर दिए हैं. 

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