2 करोड़ रिश्वत मामले में निलंबित ASP दिव्या मित्तल को मिली जमानत, ढाई महीने से जेल में थी बंद

राजस्थान हाईकोर्ट ने 2 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप में जेल में बंद निलंबित एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को जमानत दे दी है. उन पर नशीली दवा से जुड़े मामले में हरिद्वार में संचालित दवा फैक्ट्री के संचालक को गलत रूप से लिप्त बताकर उसका नाम हटाने की एवज में दलाल के मार्फत दो करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है.

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दिव्या मित्तल को मिली जमानत दिव्या मित्तल को मिली जमानत

विशाल शर्मा

  • जयपुर ,
  • 31 मार्च 2023,
  • अपडेटेड 8:17 PM IST

राजस्थान पुलिस की निलंबित एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. जस्टिस सीके सोनगरा ने दिव्या मित्तल की जमानत के आदेश दिए. इस मामले में आरोप पत्र पेश होने के बाद उन्हें जमानत मिली. एसीबी ने 16 जनवरी को दिव्या मित्तल को गिरफ्तार किया था.

2 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के मामले में ACB की गिरफ्त में आई SOG की ASP दिव्या मित्तल का विवादों से गहरा नाता रहा है. उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ विवादों में रही है. इससे पहले हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद दिव्या मित्तल की जमानत याचिका सूचीबद्ध नहीं करने को लेकर नाराजगी जताई थी.

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हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को इसकी जांच के आदेश भी दिए थे. अदालत ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए दूसरी एकलपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने को कहा गया था.

एसीबी के पास दिव्या के खिलाफ ठोस सबूत नहीं

शुक्रवार को दिव्या मित्तल की जमानत याचिका में सुनवाई के दौरान कहा गया कि राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने याचिकाकर्ता को रिश्वत लेते गिरफ्तार ही नहीं किया. न ही रिश्वत की कोई रकम बरामद हुई है. यहीं नहीं, एसीबी राजस्थान के पास याचिकाकर्ता को लेकर कोई ठोस सबूत भी नहीं हैं. वह करीब ढाई महीने से जेल में बंद है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए.

अभियोजन पक्ष ने इस आधार पर किया बेल का विरोध

अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि एसीबी के पास दिव्या मित्तल को लेकर पर्याप्त सबूत हैं. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत संबंधित अधिकारी को ट्रैप करने की जरूरत नहीं होती है. यदि आरोपी डिमांड करता है, तो उसे धारा 7 के तहत एसीबी गिरफ्तार कर सकती हैं. यदि दिव्या मित्तल को जमानत मिलती है, तो वही मामले के गवाहों को भी प्रभावित कर सकती हैं. दोनों पक्षो को सुनकर हाईकोर्ट ने दिव्या मित्तल को जमानत दे दी. 

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16 जनवरी को दिव्या मित्तल को गिरफ्तार किया था

बता दें कि दिव्या मित्तल पर आरोप है कि उसने नशीली दवा से जुड़े मामले में हरिद्वार में संचालित दवा फैक्ट्री के संचालक को गलत रूप से लिप्त बताकर उसका नाम हटाने की बात कही. इसके एवज में दलाल के जरिये दो करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी गई थी. मामले में एसीबी ने दिव्या को बीती 16 जनवरी को गिरफ्तार किया था. वहीं गत 15 मार्च को एसीबी ने दिव्या के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया.

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