'सुधार नहीं किया तो रद्द होगा लाइसेंस', FSSAI ने रेडिसन ब्लू होटल को जारी किया नोटिस

एफएसएसएआई ने नई दिल्ली के रेडिसन ब्लू होटल को जांच में मिली फूड सेफ्टी और साफ-सफाई की कथित खामियों पर सुधार नोटिस जारी किया है. संचालक मेसर्स एबी होटल्स लिमिटेड को तुरंत सुधार कर दस्तावेजों और तस्वीरों के साथ कार्रवाई रिपोर्ट देनी होगी, जबकि पालन नहीं होने पर लाइसेंस निलंबन समेत आगे की कार्रवाई हो सकती है.

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रेडिसन ब्लू होटल को FSSAI ने साफ-सफाई में सुधार करने को कहा है. रेडिसन ब्लू होटल को FSSAI ने साफ-सफाई में सुधार करने को कहा है.

आशुतोष मिश्रा

  • नई दिल्ली,
  • 16 अक्टूबर 2026,
  • अपडेटेड 3:48 PM IST

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई ने नई दिल्ली के रेडिसन ब्लू होटल को फूड सेफ्टी और साफ-सफाई से जुड़े कई कथित उल्लंघनों पर सुधार नोटिस जारी किया है. होटल का संचालन मेसर्स एबी होटल्स लिमिटेड करती है.

जांच में परिसर, उपकरणों, सफाई, खाने की खरीद और रखरखाव में कमियां मिलने का दावा किया गया. प्राधिकरण ने संचालक से तुरंत सुधार करने और दस्तावेजों तथा जरूरी तस्वीरों के साथ विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है.

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परिसर और सफाई व्यवस्था में मिलीं कमियां

नोटिस के मुताबिक, जंग लगी मशीनें और फ्रीजर में रिसाव मिला, जबकि ठंडा रखने की व्यवस्था नाकाफी थी. तापमान निगरानी, हवा की निकासी, फर्श और रोशनी में कमियां थीं.

सफाई और स्वच्छता में खामियों के साथ रुका पानी, नालियों की दिक्कत और खाने के कचरे का गलत प्रबंधन मिला. कीट नियंत्रण नाकाफी था और जांच वाले इलाकों में कॉकरोच तथा मक्खियों की गतिविधि मिली.

खाने की खरीद और उसे लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठे. फफूंद लगे और खराब फल-सब्जियां लिए गए थे. मंजूरशुदा विक्रेताओं के रिकॉर्ड और खाने के स्रोत का पता लगाने वाली व्यवस्था में कमियां थीं.

तेल और खाने को अलग रखने पर सवाल

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होटल के एनवाईसी किचन में कुल ध्रुवीय यौगिक यानी टीपीसी का मान 31 और 24.4 वाला तेल इस्तेमाल हो रहा था. नोटिस के अनुसार, तेल की जरूरी उपयुक्तता जांच नहीं हुई थी.

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कच्चे और पके खाने, शाकाहारी और मांसाहारी चीजों, एलर्जी पैदा करने वाले और नहीं करने वाले खाद्य पदार्थों को ठीक से अलग नहीं रखा था. खाने और गैर-खाद्य सामान को अलग रखने में कमी मिली. कुछ कर्मचारी दस्तानों और हेयरनेट के बिना, गहने पहनकर और लंबे नाखूनों के साथ काम कर रहे थे.

एफएसएसएआई लाइसेंस प्रमुख जगह पर नहीं लगा था. लाइसेंस की शर्तों और खाद्य कारोबार के दायरे में कमियां भी दर्ज हुईं. संचालक को सुधार के सबूत दस्तावेजों और तस्वीरों सहित देने हैं. नोटिस में चेतावनी दी गई है कि निर्देशों का पालन नहीं होने पर आगे नियामक कार्रवाई हो सकती है, जिसमें एफएसएसएआई लाइसेंस का निलंबन भी शामिल है.

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