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एफएसएसएआई

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भारत में रोजाना इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा से जुड़े नियमों की निगरानी के लिए एफएसएसआई (FSSAI) यानी Food Safety and Standards Authority of India काम करता है. यह देश की प्रमुख खाद्य नियामक संस्था है, जो खाद्य पदार्थों से जुड़े मानक तय करने और उनके पालन की निगरानी करने की जिम्मेदारी निभाती है.

FSSAI की नींव Food Safety and Standards Act, 2006 के तहत रखी गई थी. इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी 23 अगस्त 2006 को मिली थी. इसके बाद FSSAI की स्थापना सितंबर 2008 में हुई. इसका उद्देश्य खाद्य पदार्थों से जुड़े अलग-अलग पुराने कानूनों और व्यवस्थाओं को एक व्यापक ढांचे के तहत लाना था.

इससे पहले देश में खाद्य पदार्थों से जुड़े मामलों को अलग-अलग कानूनों और विभागों के जरिए देखा जाता था. FSS Act 2006 के जरिए खाद्य सुरक्षा के लिए एक केंद्रीय नियामक व्यवस्था तैयार की गई.

FSSAI खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात से जुड़े मामलों के लिए विज्ञान आधारित मानक तय करता है. इसके दायरे में खाद्य कारोबार से जुड़े कई नियम और प्रक्रियाएं आती हैं.

खाद्य कारोबार करने वाले कई व्यवसायों के लिए FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी है. इसके अलावा खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों के पालन, निरीक्षण, परीक्षण और जागरूकता से संबंधित काम भी व्यवस्था का हिस्सा हैं.

FSSAI समय-समय पर खाद्य पदार्थों के लिए नए नियम और मानक तैयार करता है तथा मौजूदा नियमों में बदलाव भी करता है. इसके नियम खाद्य विज्ञान, उपभोक्ता व्यवहार, नए खाद्य उत्पादों और तकनीकी बदलावों को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं. प्रमुख खाद्य सुरक्षा नियम और विनियम 2011 से लागू किए गए और बाद में अलग-अलग श्रेणियों के लिए नए विनियम भी बनाए गए.

FSSAI का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक दायरे में काम करता है. खाद्य सुरक्षा कानूनों के कई प्रावधानों को लागू करने में राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों की भी भूमिका होती है.

इस तरह FSSAI भारत में खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानकों से जुड़ी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसका काम खाद्य कारोबार और उत्पादों के लिए निर्धारित नियमों और मानकों की व्यवस्था को संचालित करना तथा सुरक्षित और मानक के अनुरूप खाद्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य को आगे बढ़ाना है.

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