जुबीन गर्ग की मौत के मामले में नया मोड़, 2 आरोपियों की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी CID

असम CID ने जुबीन गर्ग की मौत के मामले में दो आरोपियों को जमानत दिए जाने के फैसले को SC में चुनौती देने का फैसला किया है. CID के स्पेशल डीजीपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने बताया कि कोर्ट की छुट्टियां खत्म होते ही याचिका दाखिल की जाएगी. अब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में 134 गवाहों की गवाही हो चुकी है.

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जुबीन गर्ग की मौत के मामले में दो आरोपियों को जमानत दिए जाने के फैसले को SC में असम CID चुनौती देगी. (File Photo-PTI) जुबीन गर्ग की मौत के मामले में दो आरोपियों को जमानत दिए जाने के फैसले को SC में असम CID चुनौती देगी. (File Photo-PTI)

aajtak.in

  • गुवाहाटी,
  • 19 अक्टूबर 2026,
  • अपडेटेड 3:28 AM IST

असम CID ने सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में दो आरोपियों को जमानत दिए जाने के गुवाहाटी हाई कोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है. CID के विशेष पुलिस महानिदेशक मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने रविवार को गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि CID ने हाई कोर्ट के आदेशों का अध्ययन किया है. कानूनी राय लेने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है. फिलहाल कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं. सुप्रीम कोर्ट खुलते ही याचिका दाखिल की जाएगी.

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अमृतप्रभा महंत और संदीपन गर्ग को मिली जमानत

गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जुबीन गर्ग की मौत के मामले में सात आरोपियों में से दो को अलग-अलग आदेशों के जरिए जमानत दी है. इनमें सिंगर के बैंड की सदस्य और सिंगर अमृतप्रभा महंत के अलावा उनके चचेरे भाई संदीपन गर्ग शामिल हैं. संदीपन असम पुलिस में डीएसपी रह चुके हैं और फिलहाल निलंबित हैं.

अमृतप्रभा महंत को 9 अक्टूबर को जमानत मिली थी. इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत से रिहा कर दिया गया. वहीं, संदीपन गर्ग को 16 अक्टूबर को जमानत मिली थी. रविवार तक उनकी जमानत से जुड़ी प्रक्रिया पूरी होनी बाकी थी. CID के विशेष डीजीपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने जमानत के आदेशों पर टिप्पणी करने से इनकार किया. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि जांच एजेंसी इन आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी.

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अब तक 134 गवाहों ने दी गवाही

जुबीन गर्ग की मौत के मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो रही है. स्पेशल डॉयरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुन्ना प्रसाद गुप्ता के मुताबिक, अब तक 134 गवाहों की गवाही हो चुकी है. उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई अच्छी तरह आगे बढ़ रही है और अब तक किसी गवाह ने अपना बयान नहीं बदला है. केस में असम CID की विशेष जांच टीम (SIT) ने जांच की थी. सिंगर की मौत के बाद पूरे असम में 60 से ज्यादा FIR दर्ज हुई थीं.

SIT ने पिछले साल दिसंबर में स्थानीय अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें सात लोगों को आरोपी बनाया गया. इनमें से चार आरोपियों पर हत्या के आरोप हैं.

अमृतप्रभा महंत और संदीपन गर्ग के अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के मुख्य आयोजक श्यामकानु महंत, गायक के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, बैंड के सदस्य शेखर ज्योति गोस्वामी और निजी सुरक्षा अधिकारी नंदेश्वर बोरा तथा प्रबीन बैश्य भी इस मामले में आरोपी हैं. दोनों निजी सुरक्षा अधिकारियों को सितंबर में आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत मिल गई थी. हालांकि, जुबीन गर्ग की मौत से जुड़े मामले में वे जेल में ही हैं.

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जुबीन गर्ग की मौत के बाद पहली पुलिस शिकायत दर्ज कराने वाले मोरीगांव के वकील रतुल बोरा ने भी शनिवार को कहा था कि वह दोनों आरोपियों की जमानत के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे.

सिंगापुर में हुई थी जुबीन गर्ग की मौत

जुबीन गर्ग की मौत 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय हुई थी. वह नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के चौथे संस्करण में शामिल होने के लिए वहां गए थे. सिंगापुर पुलिस ने इस मामले में अलग से जांच की थी. उसकी जांच में किसी साजिश या गलत काम का सबूत नहीं मिला था. सिंगापुर की एक कोर्ट ने भी कहा था कि जुबीन गर्ग नशे की गंभीर स्थिति में थे और लाइफ जैकेट पहनने से इनकार करने के बाद लाजरस आइलैंड के पास समुद्र में डूब गए थे.

हालांकि, असम के अधिकारियों का कहना है कि सिंगापुर पुलिस की जांच के निष्कर्षों से राज्य में चल रहे मामले पर असर नहीं पड़ेगा. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य विधानसभा में जुबीन गर्ग की मौत को 'सीधी और साफ हत्या' बताया था.

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फिलहाल असम में इस मामले की सुनवाई जारी है. CID अब दो आरोपियों को जमानत दिए जाने के हाई कोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है.

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