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SC ने इमरान को दिया झटका, डिप्टी स्पीकर का फैसला असंवैधानिक, अविश्वास प्रस्ताव पर होगी वोटिंग

शीर्ष अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर का फैसला असंवैधानिक था. 9 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली पर वोटिंग होगी. कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ में न्यायमूर्ति इजाजुल अहसन, न्यायमूर्ति मोहम्मद अली मजहर, न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर और न्यायमूर्ति जमाल खान मंडोखेल शामिल थे. 

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इमरान खान. -फाइल फोटो
इमरान खान. -फाइल फोटो
स्टोरी हाइलाइट्स
  • फैसले से पहले विपक्ष ने बुलाई थी बैठक
  • अब संयुक्त विपक्ष रणनीति बनाएगा

राजनीतिक संकट के बीच पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि डिप्टी स्पीकर का फैसला असंवैधानिक था. अगले 9 अप्रैल को नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी. यानी इमरान खान को अब अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा. पीटीआई के नेता ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. हम अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए तैयार हैं.

सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ के सर्वसम्मति से लिए गए फैसले के बाद नेशनल असेंबली फिर से बहाल हो गई है. साथ ही इमरान खान वापस अपने पद पर आ गए हैं. SC का कहना है कि प्रधानमंत्री संविधान से बंधे हुए हैं, इसलिए वह राष्ट्रपति को विधानसभाओं को भंग करने की सलाह नहीं दे सकते. साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर अविश्वास प्रस्ताव सफल होता है तो नए प्रधानमंत्री का चुनाव होना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शाहबाज शरीफ ने कहा कि फैसले के बाद पाकिस्तान बच गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोगों की दुआ कबूल हो गई है. उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान हम सरप्राइज देंगे. शाहबाज शरीफ ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नेशनल असेंबली और मजबूत होगी.

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फैसले से पहले इमरान खान ने कहा- जो भी फैसला होगा, वो मंजूर

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी कानूनी टीम के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और कहा कि कोर्ट का फैसला जो भी होगा, वो मुझे और मेरी पार्टी को स्वीकार होगा. सूत्रों ने बताया कि कानूनी टीम ने नेशनल असेंबली (एनए) के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बारे में जानकारी दी, जिसमें उन्होंने 3 अप्रैल को पीएम इमरान खान के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था.

पीएम इमरान खान ने कहा कि पीटीआई नए सिरे से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है. साथ ही उन्होंने कहा कि वह देश में विदेशी साजिश को कभी भी सफल नहीं होने देंगे. इससे पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पीएम खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के नेशनल असेंबली स्पीकर के फैसले से संबंधित एक मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. 

पीएमएल-एन अध्यक्ष के घर मौजूद रहा संयुक्त विपक्ष 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले संयुक्त विपक्ष ने एक बैठक बुलाई. सूत्रों ने बताया कि बैठक शाम साढ़े सात बजे पीएमएल-एन अध्यक्ष के आवास पर हुई. बैठक में बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान शामिल हुए थे. बताया जा रहा है कि पीएमएल-एन अध्यक्ष के आवास पर ही विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक साथ सुना. अब फैसला आने के बाद विपक्ष संयुक्त रणनीति बनाएगा.

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उधर, पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति के पत्र का जवाब दिया है. चुनाव आयोग ने कहा है कि अक्टूबर 2022 में आयोग चुनाव कराने के लिए तैयार है. संविधान और कानून के अनुसार परिसीमन के लिए 4 महीने और लगेंगे. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम चुनाव पर महत्वपूर्ण परामर्श के लिए राष्ट्रपति के साथ बैठक बुलाएं. 

यह सुनवाई डिप्टी स्पीकर के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर हो रही थी, जिसमें इमरान सरकार के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था. इसके बाद ही पाकिस्तान की संसद को भी भंग कर दिया गया था और 90 दिनों के अंदर चुनाव कराने की मांग हुई थी.

 

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