मुंबई हमलों की साजिश के मुख्य आरोपी जकीउर रहमान लखवी ने किडनैपिंग केस में हिरासत रद्द करने के लिए अर्जी दी है. लखवी ने इस्लामाबाद के एक जिला और सेशन अदालत में प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ अर्जी दी.
आपको बता दें कि लखवी को सोमवार को रिहा करने पर भारत द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के एक दिन बाद ही मंगलवार को .
इससे पहले सोमवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लखवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे हिरासत में रखने के इस्लामाबाद जिला प्रशासन के आदेश को निलंबित कर दिया था, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब कर इस मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए कड़ा विरोध जताया था.
आपको बता दें कि पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने लखवी को 18 दिसंबर को जमानत दे दी थी, जिसके बाद इस्लामाबाद जिला प्रशासन ने व्यवस्था बनाए रखने के तहत उसे हिरासत में लेने का आदेश दिया था. जिला प्रशासन के इस आदेश पर लखवी को 19 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था.
लखवी ने जिला प्रशासन के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने लखवी के पक्ष में फैसला दिया और सोमवार को लखवी को हिरासत में रखने के जिला प्रशासन के आदेश को निलंबित करने निर्णय दिया.
इनपुट- IANS