मुंबई में हुए 26/11 हमले का मास्टरमाइंड को पाकिस्तान में फिर से हिरासत में ले लिया गया है. लखवी के वकील ने बताया कि उसकी रिहाई से पहले एक अन्य केस में उसे हिरासत में ले लिया गया.
इससे पहले लखवी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिरासत में रखने का आदेश खारिज होने के बाद भारत सरकार ने कड़ा ऐतराज दर्ज किया था. हालांकि, पाकिस्तान की एक कोर्ट ने उसकी हिरासत को स्थगित कर दिया था, जिसके बाद लखवी ने अपने दस लाख रुपये के जमानती मुचलके को सौंप दिया था और उसकी रिहाई की बात भी तय मानी जा रही थी.
लखवी के वकील रजा रिजवान अब्बासी ने इससे पहले बताया था, 'हमने कोर्ट में दस लाख रुपये का निजी मुचलका सौंप दिया है.' उन्होंने यह भी कहा था कि उसे किसी भी समय अडियाला जेल से रिहा किया जा सकता है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लखवी के हिरासत आदेश को स्थगित करने के फैसले के बारे में पूछे जाने पर अब्बासी ने बताया, 'जज ने लखवी को निर्देश दिया है कि वह अपनी रिहाई के बाद निचली अदालत (मुंबई हमला मामले की सुनवाई कर रहे कोर्ट) की प्रत्येक सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश हो.'
एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि जमात उद दावा के कुछ कार्यकर्ता लखवी की रिहाई के बाद उसके स्वागत के लिए अडियाला जेल के बाहर एकत्र भी हो गए थे, लेकिन अब उसकी रिहाई टाल दी गई है.