
त्योहारी सीजन में अगर आप मिठाई खरीदने जा रहे हैं तो आपके लिए यह जरूरी खबर है. उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर 2026 से मिठाइयों पर ‘यूज बाय डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करना अनिवार्य हो जाएगा. इस नियम के लागू होने में अब महज दो दिन बाकी हैं. खास बात यह है कि नई व्यवस्था सिर्फ पैक्ड मिठाइयों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दुकानों पर खुली और बिक्री के लिए सजाकर रखी गई मिठाइयों पर भी लागू होगी.
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने 27 सितंबर को इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किया था. इसका उद्देश्य ग्राहकों को मिठाइयों की ताजगी, गुणवत्ता और उनके सेवन की सुरक्षित अवधि के बारे में स्पष्ट जानकारी देना है. नई व्यवस्था लागू होने के बाद ग्राहक मिठाई खरीदते समय यह जान सकेंगे कि संबंधित उत्पाद का सेवन किस तारीख तक करना उचित है.

मिठाई की दुकान पर स्पष्ट बतानी होगी ‘यूज बाय डेट’
नए नियम के मुताबिक मिठाई विक्रेताओं को बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित मिठाइयों की उपयोग की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से बतानी होगी. इससे ग्राहकों को मिठाई की गुणवत्ता और उसकी उपयोग अवधि के बारे में जानकारी मिल सकेगी. दुकानदारों को ऐसी जगह पर यह जानकारी प्रदर्शित करनी होगी, जहां ग्राहक आसानी से इसे देख सकें.
अब तक विभागीय निरीक्षण के दौरान मिठाइयों की निर्माण तिथि और उपयोग अवधि से जुड़ी जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं मिलने की समस्या सामने आई थी. नई व्यवस्था इसी कमी को दूर करने और मिठाई कारोबार में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की जा रही है.
हर मिठाई की शेल्फ लाइफ अलग-अलग होगी
इस नियम में सभी मिठाइयों के लिए एक जैसी उपयोग अवधि निर्धारित नहीं की गई है. मिठाई की प्रकृति, उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री, बनाने की प्रक्रिया और भंडारण की व्यवस्था के आधार पर कारोबारी उसकी शेल्फ लाइफ यानी उपयोग अवधि तय करेंगे.
अलग-अलग मिठाइयों की उपयोग अवधि एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है. ऐसे में किसी मिठाई की उपयोग अवधि दूसरी मिठाई से अलग हो सकती है. कारोबारियों को अपने उत्पाद के हिसाब से इसकी अंतिम तारीख निर्धारित करनी होगी.
तय अवधि तक गुणवत्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी दुकानदार की
नई व्यवस्था के तहत कारोबारियों की जिम्मेदारी सिर्फ मिठाई पर उपयोग की अंतिम तिथि लिखने तक सीमित नहीं होगी. उन्हें घोषित अवधि के दौरान उत्पाद की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों को भी बनाए रखना होगा.
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी दुकानदार ने किसी मिठाई की उपयोग अवधि पांच दिन घोषित की है, तो उसे इन पांच दिनों के दौरान मिठाई की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी. यह अवधि मिठाई की प्रकृति और उसे रखने की परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए.
ग्राहकों को क्या होगा फायदा?
त्योहारों के दौरान मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है. ऐसे में ग्राहकों के लिए यह जानना जरूरी है कि खरीदी जा रही मिठाई कितने समय तक इस्तेमाल करने योग्य है. ‘यूज बाय डेट’ प्रदर्शित होने से ग्राहक अधिक जानकारी के साथ खरीदारी कर सकेंगे और लंबे समय से रखी मिठाइयों की पहचान करने में भी मदद मिलेगी.
उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर से लागू होने वाली यह व्यवस्था मिठाई विक्रेताओं के लिए नई जिम्मेदारी लेकर आएगी. वहीं, ग्राहकों को मिठाई की उपयोग अवधि जानने का स्पष्ट आधार मिलेगा.