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वाराणसी-रायबरेली-सीतापुर होते हुए लखनऊ पहुंचे अविमुक्तेश्वरानंद, कल 'विजय मुहूर्त' में करेंगे 'गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध' का शंखनाद

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल यानी 11 मार्च को गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए 'गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध' का बड़ा आयोजन होने जा रहा है. प्रशासन की 26 शर्तों के बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लखनऊ पहुंच चुके हैं.

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लखनऊ पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद (Photo- ITG)
लखनऊ पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद (Photo- ITG)

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वाराणसी, जौनपुर और सुल्तानपुर समेत कई जिलों से होते हुए लखनऊ पहुंच गए हैं. उन्होंने एक वीडियो जारी कर अपने अनुयायियों को कल दोपहर 2:15 बजे 'विजय मुहूर्त' में होने वाले मुख्य कार्यक्रम का न्योता दिया है. लखनऊ के कांशीराम स्मारक स्थल पर आयोजित होने वाले इस 'धर्म युद्ध' में गौमय गणेश की पूजा और गौ माता धर्म ध्वज की स्थापना के साथ शंखनाद किया जाएगा.

अविमुक्तेश्वरानंद ने अपील की है कि जो लोग लखनऊ नहीं पहुंच पा रहे हैं, वे अपने घर, मोहल्ले या शहर में रहकर ही शंखनाद करें और गौ रक्षा का संकल्प लें. बता दें कि लखनऊ प्रशासन ने इस आयोजन के लिए 26 कड़ी शर्तें लगाई हैं, जिनमें भड़काऊ भाषण और जुलूस पर पूरी तरह पाबंदी है.

आपको बता दें कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद वाराणसी, जौनपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर आदि जिलों से होते हुए लखनऊ पहुंचे हैं. प्रशासन ने उन्हें कुल 26 शर्तों के साथ 'गौ प्रतिष्ठार्थ धर्म युद्ध' कार्यक्रम की अनुमति दी है. 

लखनऊ प्रशासन की गाइडलाइन- 

1. कार्यक्रम के दौरान किसी भी वक्ता द्वारा धर्म, जाति, संप्रदाय एवं भाषा के विरुद्ध कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं दिया जाएगा.

2. कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक व्यक्तियों, धार्मिक व्यक्तियों के विरुद्ध विद्वेष फैलाने वाली भाषा, अमर्यादित, असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे.

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3. कार्यक्रम में शामिल नाबालिक बच्चों से किसी प्रकार के विवादित नारे आदि नहीं लगवाए जायेंगे.

4. कार्यक्रम के दौरान अनुमन्य संख्या में ही दो पहिया तथा चार पहिया गाड़ियों को प्रवेश दिया जाए, जिससे आयोजन के दौरान सार्वजनिक मार्ग, यातायात, जन सुविधा और सामान्य जनजीवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े.

5. कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक ध्वज दंड के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के घातक वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे.

6. कार्यक्रम में प्रस्तावित मांगों का ज्ञापन, सभा स्थल पर उपलब्ध सक्षम अधिकारी के माध्यम से सौंपे जाएंगे.

7. कार्यक्रम के दौरान किसी भी अप्रिय या असहज स्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आयोजकगण की होगी तथा उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

8. कार्यक्रम के दौरान अपेक्षित भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए लगाए गए पुलिस बल का भुगतान आयोजकगण द्वारा किया जाएगा.

9. शांत क्षेत्र में किसी प्रकार के संगीत ढोल/लाउडस्पीकर प्रणाली का प्रयोग प्रतिबन्धित रहेगा.

10. यातायात व अग्निशमन विभाग से संबंधितसमस्त निर्देशों/मानकों/प्रतिबन्धों का अनुपालन करना अनिवार्य है.

11. प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में यदि किसी स्थान का व विभाग/संस्था से अनुमति लेना आवश्यक हो तो आयोजक स्वयं के स्तर से प्राप्त करेंगे एवं आवश्यकतानुसार पुलिस के मांगने पर प्रस्तुत करेंगे. सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत ही उक्त स्थान पर कार्यक्रम करेंगे.

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12. सड़क एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों की पार्किंग नहीं की जायेगी, किसी भी दशा में सड़क एवं यातायात बाधित नहीं करेगें.

13. ध्वनि के संबंध में आस-पास की वायु गुणवता के मानक ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम-2000 यथासंशोधित के नियम 3(1) और 4(1) के अनुरुप लागू होंगे, जिसका अनुपालन करना होगा.

14. उपरोक्त अनुज्ञा की शर्तों एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियत्रण) नियम-2000 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लघंन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-15 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है.

15. इस अनुमति के आधार पर आवेदक विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य नियम, उपनियम, शासनादेश, सर्कुलर के अधीन किसी अन्य अनुमति/अनापत्ति/लाइसेंस से मुक्त नहीं होगा.

16. धारा 172 बीएनएसएस के प्रावधानों के दृष्टिगत शांति-व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा.

17. सार्वजनिक स्थान जहां लाउडस्पीकर या सम्बोधन प्रणाली या ध्वनि का कोई अन्य स्रोतो जैसे डीजे आदि उपयोग में लाया जा रहा है, में ध्वनि का स्तर, क्षेत्र के लिये निर्धारित स्तर से 10 डेसीबल अधिक या अधिकतम 75 डेसीबल जो भी कम हो. ध्वनि के संबंध में आसपास की वायु गुणवत्ता के मानक ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम-2000 यथासंशोधित के नियम.3 (1) और 4(1) के अनुरुप लागू होंगे, जिसका अनुपालन करना होगा.

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18. कार्यक्रम के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की आतिशबाजी व अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग तथा हर्ष फायरिंग नहीं होगी. किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर पूर्णरुप से आयोजक की जिम्मेदारी होगी.

19. किसी भी दशा में पंडाल 3 मीटर से कम ऊंचाई में न लगाया जाये. पंडाल बनाते समय सेन्थेटिक सामग्री का बना कपडा या रस्सी प्रयोग में लाए. 

20. कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था हेतु पर्याप्त मात्रा में प्राईवेट सुरक्षा कर्मी लगाना सुनिश्चित करें. किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न उत्पन्न करें. यातायात व्यवस्था बाधित न करें.

21. किसी भी प्रकार की विरोधात्मक उत्तेजनात्मक सांप्रदायिक/जाति विशेष पर टीका-टिप्पणी नहीं करेंगे.

22. उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में तेज आवाज से ध्वनि प्रदूषण पर प्रतिबंध रहेगा. आयोजन के दौरान रात्रि 10.00 बजे से सुबह 06.00 बजे तक ध्वनि प्रसारण यन्त्रों का प्रयोग नहीं करेगें.

23. आयोजक द्वारा कार्यक्रम स्थान के किराये आदि के संबंध में नगर निगम व अन्य विभागों को स्वयं के स्तर से भुगतान करना होगा.

24. कोविड-19 से संबंधित गाइड लाइन का अक्षरशः पालन किया जायेगा. 

25. किसी भी प्रकार के जुलूस शोभा यात्रा की अनुमति नही है.

26. उपरोक्त शर्तों का पूर्ण रूपेण पालन किया जाये. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने एवं किसी विशेष परिस्थिति में अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी.

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इस तरह लखनऊ जिला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के प्रस्तावित 'गौ प्रतिष्ठार्थ धर्म युद्ध' कार्यक्रम को 26 शर्तों के साथ इजाजत दे दी है. इसको लेकर सुरक्षा-व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.  

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