उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर स्थित विशेष MP-MLA कोर्ट ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने चर्चित कवि और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और सोमनाथ भारती को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया है.
अदालत ने 30 अप्रैल को आदेश जारी करते हुए सभी आरोपियों को तलब किया और मामले की अगली सुनवाई 15 मई के लिए निर्धारित की है. यह मामला विशेष MP-MLA मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में चल रहा है.
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विशेष शासकीय अधिवक्ता कालिका प्रसाद मिश्र के अनुसार, यह केस पहले अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित था, जिसे हाल ही में विशेष MP-MLA कोर्ट में स्थानांतरित किया गया है.
2014 लोकसभा चुनाव से जुड़ा मामला
दरअसल, यह मामला 6 मई 2014 का है, जब कुमार विश्वास अमेठी लोकसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में थे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे.
आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन अमेठी कोतवाल मोहम्मद हमीद ने कुमार विश्वास और उनके समर्थकों को क्षेत्र छोड़ने का निर्देश दिया था, क्योंकि वे वहां के मतदाता नहीं थे. चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार मतदान से 48 घंटे पहले बाहरी व्यक्तियों का निर्वाचन क्षेत्र में रहना प्रतिबंधित होता है.
बताया गया कि इस दौरान नेताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी, जिससे मामला और गंभीर हो गया था.
आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा
आरोप है कि निर्देश के बावजूद कुमार विश्वास, सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती और उनके समर्थकों ने क्षेत्र नहीं छोड़ा. इसके बाद पुलिस ने सभी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया था.
अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए सभी अभियुक्तों को समन जारी करने का आदेश दिया है और उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं.
अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी, जिसमें सभी आरोपियों की उपस्थिति अनिवार्य बताई गई है.