कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट में चल रहे मानहानि मामले में स्पेशल MP-MLA कोर्ट में दाखिल रिवीजन याचिका मामले में नया कानूनी अपडेट आया है. सुल्तानपुर की अदालत ने राहुल गांधी के वॉयस सैंपल लेने की अर्जी खारिज होने के खिलाफ दायर रिवीजन याचिका पर निचली अदालत की पत्रावली तलब की है. इस मामले में अगली सुनवाई 5 जून को होगी.
शिकायतकर्ता पक्ष के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने MP/MLA कोर्ट द्वारा राहुल गांधी का वॉयस सैंपल लेने की अर्जी खारिज किए जाने के फैसले के खिलाफ जिला अदालत में यह रिवीजन याचिका दाखिल की है. शनिवार को इस याचिका पर सुनवाई हुई.
शिकायतकर्ता वादी भाजपा नेता विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने MP/MLA कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया था. जिसमें मांग की गई थी कि राहुल गांधी की आवाज का नमूना लेकर उसे घटना से संबंधित सीडी में मौजूद आवाज से मिलान कराया जाए. हालांकि, लोवर MP/MLA कोर्ट ने इस आवेदन को खारिज कर दिया था. इसी फैसले को चुनौती देते हुए अधिवक्ता संतोष पांडेय ने जिला अदालत में रिवीजन याचिका दाखिल की है.
शनिवार को इस याचिका पर अदालत ने संज्ञान लिया. न्यायालय ने निचली अदालत से केस से संबंधित मूल रिकॉर्ड मंगाए हैं. इस मामले में अगली सुनवाई और बहस के लिए 5 जून की तारीख तय की गई है. एडवोकेट संतोष पांडेय ने स्पष्ट किया कि मूल मानहानि मुकदमा अभी भी MP/MLA कोर्ट में चल रहा है. इस मुकदमे की अगली सुनवाई के लिए 17 जून की तारीख निर्धारित है.राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने अपर सत्र न्यायाधीश राकेश यादव की अदालत में उपस्थित होकर अपना वकालतनामा दाखिल किया. न्यायालय ने अधिवक्ता का वकालतनामा स्वीकार कर लिया.
राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि परिवादी की ओर से पेश निगरानी अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या 5 में विचाराधीन है. उन्होंने कहा, "आज मैं राहुल गांधी जी की तरफ से न्यायालय में उपस्थित हुआ और अपना वकालतनामा दाखिल किया. कोर्ट ने पत्रावली तलब करते हुए निगरानी याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 5 जून की तिथि नियत की है."मूल मुकदमे की पत्रावली में पहले से ही 17 जून की तारीख तय है, जो MP/MLA कोर्ट में है.