पूजा खेडकर (Pooja Khedkar) एक ट्रेनी आईएएस अधिकारी हैं. पूजा खेडकर लगातार विवादों में बनी रहती हैं. उन पर ओबीसी आरक्षण कोटे का दुरुपयोग कर आईएएस की नौकरी हासिल करने का आरोप लगता रहा है. खबरों की मानें तो उनके पिता दिलीप खेडकर ने सरकारी नौकरी के दौरान करोड़ों रुपयों की संपत्ति जुटाने के बाद कई जगहों पर जमीनें खरीदी. साथ ही खेडकर परिवार ने पुणे जिले के मुल्शी तहसील में 25 एकड़ की जमीन खरीदी थी. कहा जा रहा है कि इसके लिए उन्होंने आसपास के किसानों की जमीनों पर कब्जा करने की भी कोशिश की थी.
लेकिन जब किसानों ने इसका विरोध किया तो खेडकर की मां मनोरमा खेडकर बाउंसर के साथ मौके पर पहुंची और उन्होंने किसानों बंदूक दिखा कर धमकाया. यह घटना 2023 की है, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है (IAS Viral Video on Social Media).
नवी मुंबई के ट्रक चालक अपहरण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले में ट्रक चालक को पुलिस ने भले ही बरामद कर लिया है, लेकिन आरोपी पूजा खेडकर के माता-पिता अपने बॉडीगार्ड के साथ गायब हैं. पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है.
सर्विलांस के आधार पर नवी मुंबई पुलिस ने पाया कि ट्रक ड्राइवर प्रह्लाद कुमार को पुणे ले जाया गया था, जिसके बाद रविवार को एक टीम ने वहां जाकर दबिश दी. जहां गाड़ी और पीड़ित ड्राइवर को पूजा खेड़कर के बंगले पर ट्रेस किया गया.
महाराष्ट्र में सस्पेंडेड IAS अधिकारी पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर और पुलिस के बीच विवाद ने तूल पकड़ लिया है. मामला ट्रक और एक कार के टकराव से शुरू हुआ. कार में सवार दो लोगों ने ट्रक चालक को जबरदस्ती कार में बैठाकर अपने साथ लेकर लेकर चले गए. बाद में कार पूजा के आवास पर मिला.
सस्पेंडेड आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर से जुड़ा एक नया विवाद सामने आया है. आरोप है कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बुरा व्यवहार किया और काम में बाधा डाली. अब उन्हें पुलिस स्टेशन में पेश होने का निर्देश दिया गया है
सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को UPSC परीक्षा में आरोपों के बीच अग्रिम जमानत दी है. कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को पहले ही जमानत दे देनी चाहिए थी. यह आदेश पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर रोक के साथ जारी हुआ है, साथ ही उन्हें जांच में सहयोग करने और शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेडकर की जमानत अवधि अगले सुनवाई, 21 मई तक बढ़ा दिया है. कोर्ट ने खेडकर को आदेश दिया कि वह दिल्ली पुलिस के सामने 2 मई को पेश हो और जांच में सहयोग करें. बता दें, इससे पहले कोर्ट ने 21 अप्रैल तक गिरफ्तारी से राहत दी थी. न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सुनवाई की.
न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने अभियोजन पक्ष की प्रतिक्रिया पर खेडकर के वकील को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और साथ ही उन्हें पहले दी गई गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा को भी बढ़ा दिया.
जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार और यूपीएससी को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी.
सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी और ओबीसी-दिव्यांगता कोटे का गलत लाभ उठाने की आरोपी पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर ने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ 15 जनवरी को याचिका पर सुनवाई करेगी.
ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को यहां भी झटका लगा है. दिल्ली HC ने उनकी याचिका खारिज कर दी है. दरअसल, ट्रायल कोर्ट ने पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था.
बता दें कि पूजा खेडकर के विवादों में आने के बाद एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उनकी मां मनोरमा खेडकर एक ज़मीन विवाद को लेकर गन लहराते हुए दिखाई दे रही थीं. इसके बाद एक मामला दर्ज किया गया और 18 जुलाई को उन्हें गिरफ्तार किया गया था.
बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. साथ ही कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को भी बरकरार रखा है.
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ रहे दिलीप खेडकर ने अपने नामांकन में खुलासा किया कि वह तलाकशुदा हैं. दी गई जानकारी 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके हलफनामे के विपरीत है.तब उन्होंने मनोरमा खेडकर को अपनी पत्नी बताया था.
पूजा खेडकर मामले की दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है. इस दौरान पूजा खेडकर के वकील ने उनका पक्ष रखते हुए कोर्ट से गिरफ्तारी टालने की मांग की थी. पूजा खेडकर के वकील ने झूठी गवाही वाले आवेदन (perjury application) के मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से एक सप्ताह का समय मांगा है.
पूजा खेडकर विवाद के बाद यूपीएससी को डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ करके चयनित हुए 30 से अधिक अफसरों की शिकायत आई है. दावा किया गया है कि उन चयनित अफसरों ने अपने सर्टिफिकेट और अन्य डिटेल्स में गलत जानकारी दी है.
बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है. केंद्र सरकार ने IAS (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 12 के अंतर्गत पूजा खेडकर को तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) से मुक्त कर दिया है.
अदालत ने पूजा खेडकर की हिरासत को लेकर कहा कि गिरफ्तारी के बाद जमानत के मामले पर विचार नहीं कर रहे हैं. यह एक ऐसे मामले पर विचार है कि व्यक्ति को जमानत दिए जाने पर जांच में बाधा आएगी या नहीं.
अदालत ने पूजा खेडकर की हिरासत को लेकर कहा कि गिरफ्तारी के बाद जमानत के मामले पर विचार नहीं कर रहे हैं. यह एक ऐसे मामले पर विचार है कि व्यक्ति को जमानत दिए जाने पर जांच में बाधा आएगी या नहीं. सभी झूठे नामों के लिए, उन्हें हिरासत में रखने का कारण केवल भागने का जोखिम होगा कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगी. अगर वह अनुपस्थित हैं, तो सवाल यह होगा कि उनकी आवश्यकता क्यों है?
दिल्ली हाईकोर्ट ने बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 26 सितंबर तक रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की दलीलों के बाद सुनवाई को 26 सितंबर तक के लिए टाल दिया. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया है और कहा कि उसने दिव्यांगता के फर्जी प्रमाण पत्र जमा किया था.
'अगर उन्हें लगता है कि मैं दिव्यांग नहीं हूं, तो मेडिकल मेडिकल बोर्ड में जाने को तैयार हूं. इससे पहले उन्होंने कहा कि नाम परिवर्तन एक मुद्दा है. मुझे मेडिकल बोर्ड में ले जाएं, मेरी जांच हो! मैं एम्स जाने को तैयार हूं. उनके पास सभी दस्तावेज़ हैं. मैं एक निजी नागरिक हूं, मैं कैसे पहुंच पाऊंगी.'
दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका के जवाब में दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए कहा है कि उनका विकलांग प्रमाणपत्र भी फर्जी है. पुलिस ने कहा कि खेडकर ने सिविल सेवा परीक्षा- 2022 और सिविल सेवा परीक्षा- 2023 के लिए क्रमशः दो अलग अलग विकलांगता प्रमाण पत्र जमा किए हैं.