कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) एक भारतीय राजनेता हैं, जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से विधायक रहे हैं. उन्हें बलात्कार, हत्या, हत्या की कोशिश, आपराधिक साज़िश और आपराधिक धमकी के लिए दोषी ठहराया गया है.
उन्नाव बलात्कार मामले में बतौर मुख्य आरोपी उन पर POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. सेंगर पर पुलिस हिरासत में पीड़िता के पिता सहित तीन लोगों की हत्या करने और बाद में एक साजिश के तहत ट्रक दुर्घटना में उसकी चाचियों को मारने का भी आरोप था. दिल्ली जिला और सत्र न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा की गई जांच को सही ठहराया, जिसमें 2019 में उन्नाव बलात्कार पीड़िता के दुर्घटना में किसी भी गड़बड़ी की बात को खारिज कर दिया गया था.
सेंगर ने 1990 के दशक की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की. 2002 में, वह बहुजन समाज पार्टी (BSP) के उम्मीदवार थे, और उन्नाव से 24% वोटों के साथ चुनाव जीते. यह पहली बार था जब BSP ने वह सीट जीती थी. कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण BSP से निकाले जाने के बाद, वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और 2007 में बांगरमऊ से (28% वोट) और 2012 में भगवंत नगर से (33% वोट) सीट जीती.
2015 में, कुलदीप सिंह की पत्नी संगीता सिंह ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जिला पंचायत प्रमुख का चुनाव जीता, जिसके बाद पार्टी का उनसे अलगाव हो गया और उन्हें बागी के रूप में देखा जाने लगा.
चुनाव लड़ने के लिए 2017 में वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए. उन्होंने बांगरमऊ से चुनाव जीता, यह एक ऐसी सीट थी जिसे BJP ने पहले कभी नहीं जीता था, और उन्हें 43% वोट मिले. उन्होंने यह सीट पहले समाजवादी पार्टी के तहत (2007-2012) भी जीती थी. उन्होंने उन्नाव क्षेत्र से तीन अलग-अलग पार्टियों के टिकट पर 4 विधानसभा चुनाव जीते हैं और हर बार जीत हासिल की है.
सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत पर रोक लगा दी है. ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को दोषी मानते हुए उन्हें इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है.
उन्नाव रेप केस में कनविक्टेड कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को राहत देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में सजायाफ्ता कुलदीप सेंगर को राहत देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने सेंगर मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि इस अपराधी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए.
दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की सजा को सस्पेंड किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर स्टे लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जमानत मिलने के बावजूद कुलदीप सेंगर जेल से बाहर नहीं आ सकता है. यह आदेश सेंगर के खिलाफ चल रहे कानूनी कार्रवाई के मद्देनजर दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जमानत मिलने के बाद भी कुलदीप सेंगर जेल से बाहर नहीं आ सकता है.
पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जमानत मिलने के बावजूद सेंगर जेल से बाहर नहीं आ सकेगा. इस आदेश के बाद न्याय प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है जो कुलदीप सेंगर के मामलों से जुड़ा हुआ है.
दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जमानत मिलने के बाद भी कुलदीप सेंगर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. यह फैसला सेंगर के खिलाफ चल रहे मामले में न्यायिक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
Kuldeep Singh Sengar SC Hearing Live Updates: उन्नाव रेप केस में सजायाफ्ता कुलदीप सेंगर की आजीवन कारावास की सजा दिल्ली हाईकोर्ट ने निलंबित कर दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. ताजा अपडेट्स के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें...
उन्नाव रेप केस में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिलने के खिलाफ जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन हआ. पीड़िता और उसकी मां ने आरोप लगाया कि सेंगर ने उनके पूरे परिवार को खत्म करना चाहते हैं.
बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए कुलदीप सिंह सेंगर का बचाव करते हुए उन्हें निर्दोष बताया है. दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित किए जाने पर उठे सवालों को लेकर उन्होंने कहा कि जब कोर्ट सजा देती है तो उसका सम्मान किया जाता है, लेकिन सजा निलंबन पर सवाल उठाना अदालत पर अविश्वास दर्शाता है.
उन्नाव रेप कांड में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है. हालांकि, अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. जांच एजेंसी CBI ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और शीर्ष अदालत में HC के फैसले की खामियां गिनाईं हैं. कुलदीप को ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. जबकि HC ने सजा को सस्पेंड कर दिया है. अब CBI ने POCSO कानून की मंशा को नजरअंदाज करने का तर्क दिया है और यह भी कहा है कि सत्ताधारी विधायक का प्रभाव ज्यादा है, इससे पीड़िता की सुरक्षा पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है.
उन्नाव रेप मामले में सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दी गई थी.
उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई, जिसमें उनके जेल से बाहर आने के बाद फूल-माला से स्वागत किए जाने का दावा किया गया. आजतक फैक्ट चेक में सामने आया कि सेंगर अब भी जेल में हैं और वायरल तस्वीर एआई की मदद से बनाई गई है.
उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड कर जमानत देने से आक्रोशित महिलाओं ने दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट किया. महिलाओं ने पीड़िता को न्याय देने की मांग को लेकर नारेबाजी की.
दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित कर दी. कोर्ट ने कहा कि सेंगर तकनीकी रूप से ‘लोक सेवक’ नहीं थे, इसलिए उन पर लोक सेवकों के लिए तय कड़ी सजा लागू नहीं होगी. इस फैसले ने कानून की परिभाषा और जवाबदेही पर बहस छेड़ दी है.
रेप और हत्या के दोषी राम रहीम को बार-बार पैरोल मिलने और रेपिस्ट कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड होने के पीछे क्या कानूनी आधार हैं? इस बारे में विस्तार से पढ़ें प्रावधान और अदालती फैसले की कहानी.
उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने कांग्रेस शासित राज्य में पुनर्वास की मांग की है. पीड़िता का कहना है कि पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर कहीं भी पहुंचकर उसे मरवा सकता है. पीड़िता ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी मुलाक़ात की है.
उन्नाव रेप केस में सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी. इस फैसले को चुनौती देते हुए अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है.
उन्नाव रेप केस में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद सज़ा सस्पेंड करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को CBI सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी. एजेंसी जल्द ही SLP दाखिल कर सज़ा बहाल करने की मांग करेगी.
साल 2017 से 2025 तक पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की करतूत, पीड़िता की संघर्ष गाथा, कोर्ट के फैसले और पीड़िता के परिवार का दर्द... जानें उन्नाव रेप कांड की पूरी कहानी.
उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. डिवीजन बेंच ने सजा को सस्पेंड करते हुए जमानत मंजूर की है. हालांकि, कोर्ट ने कई सख्त शर्तें भी लगाई हैं. फिलहाल, कुलदीप सेंगर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. क्योंकि पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में वो 10 साल की सजा भी काट रहे हैं.