स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को प्रयागराज कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. एडीजे ने अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ झूंसी थाने में मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है. जहां मामला POCSO एक्ट के तहत दर्ज किया जाना है. देखें शंखनाद.