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सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल कानून पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा कि नए मामले दाखिल नहीं किए जा सकते, लेकिन चल रहे मामलों की सुनवाई जारी रहेगी. देखें वीडियो.
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