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चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ 2 नवंबर तक पूरी हो जांच, रोहिणी घावरी की शिकायत पर कोर्ट के निर्देश

रोहिणी घावरी की शिकायत पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ FIR की मांग वाले मामले में कोर्ट ने पुलिस को 2 नवंबर तक जांच पूरी करने का समय दिया है.

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चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ FIR की मांग. (File Photo)
चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ FIR की मांग. (File Photo)

नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाले मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 2 नवंबर तक जांच पूरी करने का समय दिया है. यह मामला डॉ. रोहिणी घावरी की शिकायत से जुड़ा है. पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जांच अभी जारी है, लेकिन संबंधित बैंक खातों की जानकारी अब तक नहीं मिल सकी है.

सुनवाई के दौरान रोहिणी घावरी की ओर से पेश वकील ने जांच में देरी पर सवाल उठाए. उनका कहना था कि शिकायत जुलाई 2025 में दर्ज कराई गई थी, फिर भी अब तक FIR दर्ज नहीं हुई है. वकील ने दलील दी कि मामले में तुरंत FIR दर्ज की जानी चाहिए थी. अब इस मामले में 2 नवंबर को अगली सुनवाई होगी. इस दौरान पुलिस की जांच से जुड़ी जानकारी अहम रहेगी.

पुलिस ने कोर्ट में क्या बताया?

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि शिकायत की जांच चल रही है. संबंधित बैंक खातों की डिटेल अभी तक नहीं मिली है. पुलिस की जांच में ट्रैवल डेटा जुटाने की बात भी सामने आई. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी. इस पर रोहिणी घावरी की ओर से पेश वकील ने पुलिस के जवाब पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि शिकायत दर्ज होने के बाद भी जांच में देरी हो रही है. वकील ने यह आशंका भी जताई कि जांच में देरी होने से आरोपी मामले को प्रभावित कर सकता है. यह वकील की ओर से कोर्ट में रखी गई दलील थी.

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रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर पर क्या आरोप लगाए?

रोहिणी घावरी दलित कार्यकर्ता और पीएचडी स्कॉलर हैं. उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ शादी का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है. उन्होंने मानसिक और भावनात्मक शोषण के साथ धोखाधड़ी के आरोप भी लगाए हैं. इसी मामले में वह FIR दर्ज करने की मांग कर रही हैं. रोहिणी का दावा है कि स्विट्जरलैंड में पढ़ाई के दौरान साल 2021 के आसपास उनकी चंद्रशेखर से बातचीत शुरू हुई थी. उनके मुताबिक, दोनों करीब तीन साल तक रिश्ते में रहे. रोहिणी ने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर के सांसद बनने के बाद उनसे दूरी बना ली गई.

ऐसे में रोहिणी की ओर से पेश वकील ने कहा कि शिकायत में शादी का झांसा देकर रेप का आरोप है. उन्होंने इस मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए तुरंत FIR दर्ज करने की मांग की.

फिलहाल, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 2 नवंबर तक जांच पूरी करने का समय दिया है. रोहिणी घावरी की ओर से लगाए गए आरोपों की पुष्टि होना अभी बाकी है. अगली सुनवाई में मामले की जांच से जुड़ी स्थिति सामने आ सकती है.
 

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