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कर्णप्रयाग: निहंग सिख तीर्थयात्रियों से जुड़े विवाद की होगी जांच, आदेश जारी

उत्तराखंड सरकार ने चमोली के कर्णप्रयाग में हेमकुंड साहिब से लौट रहे निहंग सिख तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं. गृह सचिव शैलेश बगौली ने आईजी गढ़वाल को जांच और एडीजी कानून-व्यवस्था से रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं. सरकार ने कहा कि घटना को सांप्रदायिक रंग देना गलत है और ऐसा करने वालों पर कार्रवाई होगी.

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कर्णप्रयाग बवाल की होगी जांच. (Photo: ITG)
कर्णप्रयाग बवाल की होगी जांच. (Photo: ITG)

उत्तराखंड सरकार ने शनिवार को चमोली जिले के कर्णप्रयाग में हेमकुंड से लौट रहे निहंग सिख तीर्थयात्रियों और स्थानीय निवासियों के बीच हाल ही में हुए विवाद की जांच के आदेश दिए हैं. एक एजेंसी के मुताबिक राज्य के गृह सचिव शैलेश बगौली ने कहा कि पुलिस महानिरीक्षक (गढ़वाल) को इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि सभी पक्षों की बात सुनने और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

बगौली ने बताया कि पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) से भी पूरी घटना की स्थिति रिपोर्ट मांगी गई है. उन्होंने कहा कि इस मामले को धार्मिक विवाद का रूप देना गलत होगा और जो लोग इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने सभी तीर्थयात्रियों, स्थानीय नागरिकों और संबंधित पक्षों से संयम बरतने और किसी भी शिकायत या विवाद की स्थिति में प्रशासन व पुलिस द्वारा स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं पर भरोसा करने की अपील भी की.

16 जून को गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद
आपको बता दें कि 16 जून को, श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेककर लौट रहे कुछ निहंग सिख तीर्थयात्रियों और कर्णप्रयाग बाजार में स्थानीय लोगों के बीच एक होटल के पास गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया था. इसके बाद तीर्थयात्रियों ने तलवारों से लोगों पर हमला किया, जिसमें चार लोग घायल हो गए. इस झड़प में एक सिख तीर्थयात्री भी घायल हुआ था.

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बाद में इस घटना के सिलसिले में पंजाब के मोहाली जिले के चार सिख तीर्थयात्रियों को गिरफ्तार किया गया. इस बीच रविवार को कर्णप्रयाग में एक समुदाय द्वारा प्रदर्शन के आह्वान को देखते हुए, प्रशासन ने इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है. यह आदेश 27 जून तक लागू रहेगा.

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