मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकीउर को शुक्रवार को पाकिस्तान की कोर्ट ने गैरकानूनी बताते हुए रद्द कर दिया. लखवी की रिहाई के आदेश का विरोध करते हुए सरकार ने भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है.
इस्लामाबाद की कोर्ट ने लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेशन कमांडर जमीउर रहमान लखवी की हिरासत को गैरकानूनी बताते हुए ये आदेश दिया. लखवी ने खुद को तीसरी बार हिरासत में लिए जाने के विरोध में कोर्ट में अपील की थी. कोर्ट ने इस अपील की सुनवाई करते हुए लखवी की तत्काल रिहाई का आदेश दिया है. इस बीच, भारत सरकार के नोटिस का बासित ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है.

जेल से रिहा न किया जाए लखवी: भारत
भारत ने शुक्रवार को पाकिस्तानी अधिकारियों से 26/11 हमले के मुख्य साजिशकर्ता जकीउर रहमान लखवी को जेल से रिहा नहीं करने का
अनुरोध किया. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने मीडिया को बताया कि पाकिस्तान की अदालतों में मुंबई हमले में उसके शामिल
रहने से संबंधित सभी दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं. इस बीच न्यायालय ने उसकी रिहाई के आदेश जारी किए हैं.
साल 2009 में लखवी
की हुई थी गिरफ्तारी
लखवी पर नवंबर 2008 में मुंबई हमले की साजिश करने का आरोप है, जिसमें 166 लोगों की जान चली गई थी.
लखवी सहित छह अन्य संदिग्धों को फरवरी 2009 से हिरासत में रखा गया है. लखवी पांच साल से पाकिस्तान की अडियाला जेल में बंद है.
लखवी लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद का एक निकट संबंधी है.