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तीस्ता सीतलवाड़ की कंपनी के खिलाफ CBI जांच के आदेश

सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के स्वामित्व वाली कंपनी संबरंग कम्युनिकेशन एंड पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड (एससीपीपीएल) के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने के आदेश दिए गए हैं.

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तीस्ता सीतलवाड़
तीस्ता सीतलवाड़

सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के स्वामित्व वाली कंपनी संबरंग कम्युनिकेशन एंड पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड (एससीपीपीएल) के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने के आदेश दिए गए हैं.

की कंपनी पर फोर्ड फाउंडेशन से लेने और कानूनों के उल्लंघन का आरोप है. केंद्रीय गृहमंत्रालय के एक अधिकारी ने शुक्रवार को मामले की जानकारी दी.

अधिकारी ने कहा, ' को जल्द से जल्द जांच पूरी करने के लिए कहा गया है.' इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एससीपीपीएल के खातों पर भी रोक लगा दी जाएगी. उन्होंने कहा, 'आईडीबीआई बैंक की खार पश्चिम शाखा को कंपनी के खातों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया है.'

सीबीआई को इस मामले की जांच की स्थिति रिपोर्ट मासिक आधार पर मंत्रालय को सौंपने के लिए कहा गया है. उन्होंने कहा कि एससीपीपीएल विदेशी धन लेने के लिए अधिकृत नहीं थी, क्योंकि जिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम, 2010 (एफसीआरए) के तहत पंजीकरण नहीं होता है वे विदेशी धन लेने के लिए अधिकृत नहीं हैं.

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इनपुट: IANS

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