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कनिमोझी के जमानत अर्जी पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने सोमवार को 2जी घोटाले में फंसी डीएमके सांसद कनिमोझी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है.

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कनिमोझी
कनिमोझी

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने सोमवार को 2जी घोटाले में फंसी डीएमके सांसद कनिमोझी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है.

इसी महीने की 20 तारीख को द्रमुक सांसद कनीमोझी की जमानत याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दी थी. अदालत ने इस मामले में कलेंगनर टीवी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शरद कुमार की जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी.

कनिमोझी को तिहाड़ जेल के महिला सेल नंबर 6 में रखा गया है. इस केस की पैरवी रामजेठमलानी कर रहे हैं. मालूम हो कि कनिमोझी राज्‍यसभा की सांसद भी हैं. तिहाड़ जेल के सेल नंबर 3 में कलैग्‍नर टीवी के सीईओ शरद कुमार को रखा जाएगा.

द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के प्रमुख और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करूणानिधि की बेटी कनिमोझी और कुमार को मुख्य आरोपी राजा के साथ कथित साजिश रचने को लेकर आरोपी बनाया गया है.

भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत कनिमोझी को कलैगनर टीवी के माध्यम से रिश्वत लेने का आरोपी बनाया गया है. द्रमुक द्वारा चलाये जाने वाले इस चैनल को शाहिद उस्मान बलवा की कंपनी डी बी रियलिटी के माध्यम से 200 करोड़ रूपये मिले थे.

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कनिमोझी और कुमार की कलैगनर टीवी में 20-20 फीसदी हिस्सेदारी है जबकि करूणानिधि की पत्नी दयालु अम्मल की 60 फीसदी हिस्सेदारी है.

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