पंजाब के नवांशहर स्थित एक स्थानीय अदालत ने बड़ा फैसला दिया. कोर्ट ने साल 2018 में एक कुत्ते द्वारा एक लड़की पर हमला करने के मामले में उसके मालिकों को दोषी ठहराया है. कोर्ट ने हमलावर कुत्ते के दो मालिकों को छह महीने की कैद और एक-एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. जिन दो लोगों को सजा हुई है वो रिश्ते में बाप-बेटे हैं. बता दें कि फरवरी 2018 में इनके पिटबुल प्रजाति के कुत्ते ने एक 13 साल की लड़की पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था.
Nawanshahr: Pitbull owners, father & son, were awarded six-month imprisonment & a fine of Rs 1,000 each by a court yesterday as their dog had mauled a 13-year-old girl in Banga town on February 10, 2018. #Punjab
— ANI (@ANI) June 16, 2019
पीड़ित लड़की के पिता का बयान
वहीं, पीड़ित लड़की के पिता रमेश कुमार गुलाटी ने बताया है कि उनकी बेटी को कुत्ते के हमले के बाद 3 से 4 सर्जरी से गुजरना पड़ा. इस इलाज की कीमत 2-2.5 लाख रुपये थी. उन्होंने कहा है कि बेटी के इलाज के दौरान उन्हें 15-20 दिनों के लिए अपनी दुकान भी बंद करनी पड़ी. कोर्ट ने उन्हें कैद की सजा सुनाई है, लेकिन जो वित्तीय नुकसान हुआ है उसका मामला अभी चल रहा है.
Ramesh Kumar Gulati, father of the girl who was mauled in Nawanshahr, Punjab: She had to undergo 3-4 surgeries. It cost us 2-2.5 lakh rupees. I had to even close my shop for 15-20 days. Court has awarded them imprisonment but case for financial loss is still underway pic.twitter.com/EWTL9VQoyN
— ANI (@ANI) June 16, 2019
क्या है मामला
फरवरी 2018, पंजाब के बंगा कस्बे में रहने वाली एक 13 साल की लड़की पर पिटबुल प्रजाति के एक कुत्ते ने हमला कर दिया था. कुत्ते ने लड़की के चेहरे को नोच डाला था, जिससे उसका चेहरा खराब हो गया था. उसे कई सर्जरियों से गुजरना पड़ा. हालांकि अब उसकी हालत पहले से बेहतर है, लेकिन उसके चेहरे को अभी और इलाज की जरूरत है.