Delhi-Mumbai Expressway पर महिला मित्र संग अश्लील हरकत करने वाले BJP नेता मनोहर लाल धाकड़ पर BNS की धारा 296, 285 और 3(5) के तहत मामला दर्ज हुआ है. धारा 296 सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता से जुड़ी है, जिसमें 3 महीने की जेल या 1000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है. धारा 285 में जान-माल को खतरे में डालने की बात है,.