दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के चर्चित मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की सजा पर आज फैसला आ गया. ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को सजा सुनाई गई है. ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. सजा मिलने के बाद ताहिर हुसैन ने पहली प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि 'हाईकोर्ट से इंसाफ मिलेगा, देर है पर अंधेर नहीं.'
साल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के चर्चित मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन को हत्या समेत कई गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया था. शुक्रवार को अदालत ने सजा का ऐलान किया. इस मामले में करीब छह साल तक चली सुनवाई, गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट और दूसरे सबूतों पर विचार करने के बाद कोर्ट उसे दोषी करार दिया था.
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अदालत ने सजा सुनाते हुए क्या कहा?
सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि यह बेहद गंभीर घटना थी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह ऐसा मामला था जिसने पूरे समाज को झकझोर दिया. अदालत ने यह भी कहा कि जिस तरह पूरी घटना सामने आई, उसने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया. सजा पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन समेत सभी दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की थी. हालांकि अदालत ने सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई.
IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान हुई थी. बाद में उनका शव एक नाले से बरामद किया गया था. इस मामले की जांच और सुनवाई लंबे समय तक चली, जिसके बाद अदालत ने पहले सभी आरोपियों को दोषी ठहराया और अब उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस फैसले के साथ वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे चर्चित मामलों में से एक में अदालत ने सजा का फैसला भी सुना दिया है.
अदालत के इस फैसले को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया ने अपना काम किया है. अब नैतिक जवाबदेही की भी अपेक्षा है. अरविंद केजरीवाल को भी उस समय की अपनी भूमिका पर देश के सामने जवाब देना चाहिए.