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बस की टक्कर से घायल हुई थी महिला जिम ट्रेनर, अब मिलेगा 22 लाख का मुआवजा

महाराष्ट्र में बस की टक्कर से घायल हुई महिला जिम ट्रेनर को ठाणे के मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 22.62 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. हादसे के बाद महिला 20 प्रतिशत फंक्शनल डिसेबिलिटी का शिकार हो गई थी.

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महिला जिम ट्रेनर को ट्रिब्यूनल से एक्सीडेंट मामले में बड़ी राहत मिली है. (सांकेतिक तस्वीर)
महिला जिम ट्रेनर को ट्रिब्यूनल से एक्सीडेंट मामले में बड़ी राहत मिली है. (सांकेतिक तस्वीर)

महाराष्ट्र में बस एक्सीडेंट की शिकार हुई एक महिला जिम ट्रेनर को ठाणे के मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 22.62 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. 19 अक्टूबर 2020 को महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस की चपेट में आने के बाद महिला 20 प्रतिशत फंक्शनल डिसेबिलिटी का शिकार हो गई थी.

38 साल की नलिनी प्रवीण कामठे हरि ओम नगर पुलिस चौकी के पास से मुंबई की ओर अपनी दोपहिया गाड़ी से जा रही थीं. इसी दौरान तेज रफ्तार महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बस ने उनकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी थी. हादसे में उन्हें गंभीर फ्रैक्चर और सिर में चोटें आई थीं.

सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की ओर से दिए गए लापरवाही के तर्क को भी खारिज कर दिया. महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से दावा किया गया था कि हादसे में महिला की भी लापरवाही थी. इस पर ट्रिब्यूनल ने कहा कि बस चालक के पास दुर्घटना को टालने का आखिरी मौका था. रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे यह साबित हो कि हादसे में महिला की भी कोई लापरवाही थी.

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ट्रिब्यूनल ने नलिनी की फंक्शनल डिसेबिलिटी का आकलन 20 प्रतिशत किया. ट्रिब्यूनल ने कहा कि ऐसा कोई भरोसेमंद सबूत नहीं है, जिससे यह साबित हो कि महिला की काम करने की क्षमता में 50 प्रतिशत तक की कमी आई है.

इन चीजों पर खर्च होगा मुआवजे की राशि

महिला को दिए गए 22.62 लाख रुपये के मुआवजे में भविष्य की कमाई का नुकसान, मेडिकल खर्च, दवाइयों की लागत, भविष्य में होने वाली सर्जरी, दर्द और पीड़ा, स्पेशल डाइट और आने-जाने के खर्च का मुआवजा शामिल है.

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