हत्या, लूट, रंगदारी, फिरौती और अपहरण जैसे संगीन अपराधों में नामजद कुख्यात महिला अपराधी और झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. रांची जेल से चाईबासा मंडल कारा शिफ्ट किए जाने के दौरान तलाशी में उसके पास से प्रतिबंधित सामान मिलने के बाद सदर थाना में उसके खिलाफ एक और नया मामला दर्ज किया गया है.
जानकारी के अनुसार, 24 जून 2026 को रिया सिन्हा को रांची जेल से चाईबासा मंडल कारा लाया गया था. जेल में प्रवेश से पहले सुरक्षा मानकों के तहत मुख्यालय डीएसपी पूजा कुमारी और महिला थाना प्रभारी शीला मिंज के नेतृत्व में महिला पुलिसकर्मियों ने उसकी तलाशी ली. तलाशी के दौरान उसकी पैंट की जेब से एक मोबाइल सिम कार्ड, मोबाइल चार्जर और अंग्रेजी में लिखे तीन पन्नों की संदिग्ध चिट्ठियां बरामद हुईं, जिन्हें जेल के भीतर ले जाना प्रतिबंधित है.
बरामदगी के बाद सदर थाना प्रभारी हीरालाल महतो के बयान पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223, 111, 49, 61 तथा कारा अधिनियम, 1894 की धारा 42 के तहत रिया सिन्हा के खिलाफ नया मामला दर्ज किया गया है.
15 संगीन मामलों में आरोपी
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, रिया सिन्हा पर हत्या, लूट, रंगदारी, फिरौती, अपहरण और आर्म्स एक्ट समेत करीब 15 संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस का दावा है कि वह अपने पति सुजीत कुमार सिन्हा, जो खुद भी पेशेवर अपराधी है. रिया पति के साथ मिलकर संगठित अपराधों को अंजाम देती रही है. जांच एजेंसियों का यह भी कहना है कि जेल में रहने के बावजूद वह अपने नेटवर्क के जरिए आपराधिक गतिविधियों का संचालन करती रही है.
रिया का वर्तमान पता रांची के अरगोड़ा स्थित ग्लोबल अपार्टमेंट बताया गया है, जबकि उसका स्थायी पता रेडमा, पांकी रोड, डाल्टनगंज (पलामू) है. रिया सिन्हा पर अपने पति सुजीत सिन्हा के जेल में रहने के बावजूद उसके अपराध और रंगदारी के नेटवर्क को संभालने का आरोप है. वह गैंगस्टर पति सुजीत सिन्हा के इशारे पर रंगदारी के पैसों को रियल एस्टेट में निवेश करने और हथियार तस्करी जैसे मामलों में सक्रिय रही है.
जेल नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस
पुलिस अब बरामद मोबाइल सिम, चार्जर और तीन पन्नों की चिट्ठियों की गहन जांच कर रही है.अधिकारियों का मानना है कि इन बरामद सामानों से जेल के भीतर संचालित किसी संभावित आपराधिक नेटवर्क या बाहरी संपर्कों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं.जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.