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हिमाचल प्रदेश: भाखड़ा बांध विस्थापितों को बड़ी राहत, हरियाणा में आवंटित हुए प्लॉट

भाखड़ा बांध निर्माण के दौरान विस्थापित हुए हिमाचल प्रदेश के 27 लोगों को हरियाणा के सिरसा जिले के देसू जोधन गांव में प्लॉट आवंटित किए गए हैं. बिलासपुर के डिप्टी कमिश्नर राहुल कुमार ने बताया कि यह आवंटन पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों के तहत किया गया है. यदि किसी अलॉटी को कोई आपत्ति है, तो वह एक महीने के भीतर फतेहाबाद स्थित डिप्टी कमिश्नर (पुनर्वास) कार्यालय में दर्ज करा सकता है.

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भाखड़ा बांध. (File Photo: ITG)
भाखड़ा बांध. (File Photo: ITG)

भाखड़ा बांध परियोजना के निर्माण के दौरान विस्थापित हुए लोगों के लिए लंबे समय से चल रही पुनर्वास प्रक्रिया में एक अहम कदम उठाया गया है. हरियाणा के सिरसा जिले में भाखड़ा बांध से प्रभावित 27 लोगों को प्लॉट आवंटित किए गए हैं. यह आवंटन पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत किया गया है.

एक एजेंसी के मुताबिक बिलासपुर के डिप्टी कमिश्नर राहुल कुमार ने बुधवार को बताया कि सिरसा जिले के देसू जोधन गांव में इन प्लॉटों का आवंटन किया गया है. उन्होंने कहा कि भाखड़ा बांध बनने के समय बिलासपुर जिले के कई गांव जलमग्न हो गए थे, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर और जमीन छोड़नी पड़ी थी. प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए उन्हें हरियाणा में जमीन आवंटित किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी.

डिप्टी कमिश्नर ने क्या कहा?
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जिन लोगों के नाम पर प्लॉट आवंटित किए गए हैं, यदि उनमें से किसी को आवंटन को लेकर कोई आपत्ति या दावा दर्ज कराना है, तो वह एक महीने के भीतर हरियाणा के फतेहाबाद स्थित डिप्टी कमिश्नर (पुनर्वास) कार्यालय में आवेदन दे सकता है. निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद अंतिम आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

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अधिकारियों के मुताबिक प्लॉट पाने वालों में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की घुमारवीं तहसील के बड़गांव, कथोन और कुथेड़ा गांवों के लोग शामिल हैं. इसके अलावा ऊना जिले के कुछ विस्थापित परिवारों को भी इस सूची में जगह मिली है. प्रशासन का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेशों के अनुरूप पुनर्वास प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से पूरा किया जा रहा है, ताकि वर्षों पहले भाखड़ा बांध परियोजना के कारण विस्थापित हुए लोगों को उनका वैधानिक अधिकार मिल सके. 
 

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