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इशरत जहां मामला: पीपी पांडे की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पीपी पांडे की वह याचिका मंगलवार को खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने 2004 के इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में अपने खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को चुनौती दी थी.

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सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पीपी पांडे की वह याचिका मंगलवार को खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने 2004 के इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में अपने खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को चुनौती दी थी.

न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि किसी दंडाधिकारी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट गए बगैर याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता.

गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने की मांग के अलावा पांडे ने दूसरी प्राथमिकी रद्द करने की भी मांग की थी, जिसे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे जाने के बाद गुजरात हाई कोर्ट के निर्देश पर दर्ज किया गया था.

अहमदाबाद के एक दंडाधिकारी ने पांडे के खिलाफ दो मई को गैर जमानती वारंट जारी किया था.

गौरतलब है कि गुजरात पुलिस ने मुंबई की कॉलेज छात्रा इशरत जहां, प्रनेश गोपीनाथ पिल्लई, अमजद अली और जीशान जौहर को 15 जून, 2004 को एक फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया था.

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