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गुजरात सरकार का पूर्व अग्निवीरों को लेकर बड़ा फैसला, कई विभागों में नौकरी के लिए 20% आरक्षण

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात सरकार के अलग-अलग विभागों में क्लास-3 पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने का फैसला लिया है.

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अग्निवीर योजना के पहले बैच के सदस्यों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट देने के निर्देश भी दिए हैं. (Photo: X/@BJP4Gujarat)
अग्निवीर योजना के पहले बैच के सदस्यों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट देने के निर्देश भी दिए हैं. (Photo: X/@BJP4Gujarat)

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में वर्ग-3 के पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का अहम फैसला लिया है.

इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने भर्ती के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षा से पूर्व अग्निवीरों को छूट देने के साथ-साथ निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 3 साल तक की रियायत देने का फैसला भी लिया है. 

वहीं, मुख्यमंत्री ने अग्निवीर योजना के पहले बैच के सदस्यों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच साल तक की छूट देने के निर्देश भी दिए हैं.

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सीएम भूपेंद्र पटेल की ओर से पूर्व अग्निवीरों के लिए इन महत्वपूर्ण फैसलों का लाभ हथियारबंद पुलिस सब-इंस्पेक्टर और हथियारबंद पुलिस कांस्टेबल, एस.आर.पी. के प्लाटून कमांडर व पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए मिलेगा.

इसके अलावा, जेल विभाग के अंतर्गत जेलर ग्रुप-2 और जेल सिपाही और वन एवं पर्यावरण विभाग के वनरक्षक (वर्ग-3) और वनपाल (वर्ग-3) पदों की सीधी भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों को यह लाभ दिया जाएगा.

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बता दें कि जून 2022 में भारत सरकार ने रक्षा बलों में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना (Agnipath Recruitment Scheme) की घोषणा की थी. इस योजना के तहत सैनिकों की भर्ती चार साल की अवधि के लिए किए जाने का प्रावधान किया गया. योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर कहा जाता है.

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