कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron variant in India) का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में पाबंदियों का दौर लौट सकता है. ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के बाद बाकी कुछ राज्यों की तरह दिल्ली में नाइट कर्फ्यू फिर से लगाया जा चुका है, लेकिन आने वाले वक्त में दिल्ली में और प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जिनपर आज मंगलवार को फैसला हो सकता है जिससे स्कूल, मेट्रो, बस सर्विस के साथ-साथ जिम, बैंक्वेट हॉल भी प्रभावित होंगे.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज कोरोना पर हाई लेवल समीक्षा बैठक करेंगे. 12 बजे होने वाली इस अहम बैठक में GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू करने पर विचार हो सकता है.
क्या है GRAP
दिल्ली सरकार ने जुलाई 2021 में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’(GRAP) तैयार किया था. इसके तहत दिल्ली में कब लॉकडाउन लगेगा, कब क्या बंद रहेगा और कब क्या खुलेगा, इसे लेकर अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा.
GRAP के अलर्ट के मुताबिक, अगर लगातार 2 दिन तक पॉजिटिविटी रेट 0.5% दर्ज होता है तो दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत येलो अलर्ट लागू हो सकता है.
दिल्ली में येलो अलर्ट लागू होता है तब...
- नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 5 बजे तक लागू होगा
- वीकेंड कर्फ्यू नहीं लागू होगा
- ऑड-इवन नियम के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक गैर जरूरी सेवाओं या सामान वाली दुकानें और मॉल खुलेंगी
- स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो जाएंगे
- जारी रहेगा निर्माण कार्य, खुली रहेंगी इंडस्ट्री
- रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, लेकिन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक
- बार भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, लेकिन दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक
- सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे - बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे
- होटल खुले रहेंगे, होटल के अंदर मौजूद बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल बंद रहेंगे
- सलून और ब्यूटी पॉर्लर खुले रहेंगे
- स्पा, जिम, योग इंस्टीट्यूट और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे
- आउटडोर योग की रहेगी अनुमति
- दिल्ली मेट्रो बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेगी, खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं रहेगी
- एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वालीं बसें बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेंगी
- ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में सिर्फ 2 यात्री को सफर करने की अनुमति
- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे. हालांकि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स आयोजित किए जा सकेंगे
- पब्लिक पार्क खुले रहेंगे
- शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी
- सोशल, पॉलिटिकल, धार्मिक, फेस्टिवल और मनोरंजन से जुड़ी एक्टिविटी पर रोक (अभी भी जारी)
- धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी
स्थिति अगर ज्यादा बिगड़ती है तो उसके हिसाब से भी प्लान दिल्ली सरकार ने तैयार किया है. संक्रमण दर 1 प्रतिशत से अधिक होने पर लेवल-2 यानी अंबर अलर्ट, 2 प्रतिशत से अधिक होने पर लेवल-3 यानी ऑरेंज अलर्ट और 5 प्रतिशत से अधिक होने पर लेवल-4 यानी रेड अलर्ट जारी किया जाएगा.