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2 दिनों तक 0.5% रहा कोरोना पॉजिटिविटी रेट, तो दिल्ली में लागू होगा GRAP, जानें क्या है?

दिल्ली सरकार ने देशभर में कोरोना की दूसरी लहर के बाद, जुलाई 2021 में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’(GRAP) को पास किया था. इस GRAP के तहत दिल्ली में कब लॉकडाउन लगेगा, कब क्या बन्द रहेगा और कब क्या खुलेगा, इसे लेकर अब कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं रहेगी.

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स्टोरी हाइलाइट्स
  • दिल्ली में लागू हो सकता है GRAP
  • जानें क्या है GRAP सुरक्षा प्रोटोकॉल

दिल्ली सरकार ने देशभर में कोरोना की दूसरी लहर के बाद, जुलाई 2021 में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’(GRAP) को पास किया था. इस GRAP के तहत दिल्ली में कब लॉकडाउन लगेगा, कब क्या बन्द रहेगा और कब क्या खुलेगा, इसे लेकर अब कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं रहेगी. GRAP के तहत 4 लेवल पर अलर्ट तैयार किये गए हैं.

दिल्ली में शनिवार को कोरोना वायरस का पॉजिटिविटी रेट 0.43% दर्ज हुआ है. जो 0.5% पॉजिटिविटी रेट के बेहद नज़दीक है. GRAP के अलर्ट के मुताबिक अगर लगातार 2 दिन तक पॉजिटिविटी रेट 0.5% दर्ज होता है. तो दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत लेवल-1 यानी येलो अलर्ट लागू हो जाएगा. इसके 1 प्रतिशत से अधिक होने पर लेवल-2 यानी अंबर अलर्ट, 2 प्रतिशत से अधिक होने पर लेवल-3 यानी ऑरेंज अलर्ट और 5 प्रतिशत से अधिक होने पर लेवल-4 यानी रेड अलर्ट जारी किया जाएगा.

लेवल-1 (येलो) तब जारी किया जाता है, जब लगातार दो दिनों तक सकारात्मकता दर 0.5 प्रतिशत को पार करती है. एक सप्ताह में 1500 नए मामले दर्ज होते हैं और 500 रोगियों को ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता होती है. 

लेवल-2 (अंबर) तब जारी किया जाता है, जब सकारात्मकता दर लगातार दो दिनों तक 1 प्रतिशत से अधिक हो जाती है. एक सप्ताह के भीतर 3500 नए कोविड -19 मामले दर्ज किए जाते हैं और 700 ऑक्सीजन बेड भर जाते हैं. 

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लेवल-3 (ऑरेंज) लगातार दो दिनों तक सकारात्मकता दर 2 फीसदी से ज्यादा होने पर जारी किया जाता है. साथ ही एक हफ्ते में नए मामलों की संख्या 9000 होनी चाहिए, जिसमें 1000 मरीजों को ऑक्सीजन बेड की जरूरत होगी. 

लेवर-4 (रेड) तब जारी किया जाता है कि जब लगातार दो दिनों तक सकारात्मकता दर 5 प्रतिशत से अधिक हो, 16000 से अधिक नए कोविड-19 मामले एक सप्ताह में आते हैं और 3000 रोगी ऑक्सीजन बेड पर भर्ती होते हैं.  

दिल्ली में येलो अलर्ट लागू होता है तब...

- नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 5 बजे तक लागू होगा 
- वीकेंड कर्फ्यू नहीं लागू होगा
- ऑड-इवन नियम के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक गैर जरूरी सेवाओं या सामान वाली दुकानें और मॉल खुलेंगी
- जारी रहेगा निर्माण कार्य, खुली रहेंगी इंडस्ट्री
- रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, लेकिन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक
- बार भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, लेकिन दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक
- सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे
- बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे 
- होटल खुले रहेंगे, होटल के अंदर मौजूद बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल बंद रहेंगे
- सलून और ब्यूटी पॉर्लर खुले रहेंगे
- -स्पा, जिम, योग इंस्टीट्यूट और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे
- आउटडोर योग की रहेगी अनुमति
- दिल्ली मेट्रो बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेगी, खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं रहेगी
- एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वालीं बसें बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेंगी
- ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में सिर्फ 2 यात्री को सफर करने की अनुमति
- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे. हालांकि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स आयोजित किए जा सकेंगे
- पब्लिक पार्क खुले रहेंगे
- शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी
- सोशल, पॉलिटिकल, धार्मिक, फेस्टिवल और मनोरंजन से जुड़ी एक्टिविटी पर रोक लग जाएगी (ये रोक अभी भी जारी है)
- धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी

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ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के अन्य प्रतिबंध

- अंतर्राष्ट्रीय यात्रा:- भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिबंध/निर्देश लागू होंगे.
- घरेलू यात्रा:- घरेलू यात्रा के संबंध में तीन अलग प्रकार के प्रतिबंध लागू होंगे
- यात्रा के लिए COVID-19 टीके की दो खुराकों के सफल टीकाकरण या 72 घंटे की नकारात्मक RT-PCR रिपोर्ट के सफल टीकाकरण के प्रमाण पत्र जरूरी होगा अन्यथा, 14 दिन अनिवार्य क्वारंटाइन करना होगा.

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