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दिल्ली में 1 नवंबर से प्रदूषण पर बड़ा प्रहार... बाहरी गाड़ियों के प्रवेश पर रोक, दफ्तरों में 50% WFH और पार्किंग फीस दोगुनी

दिल्ली में सर्दियों के प्रदूषण को रोकने के लिए रविवार से कई पाबंदियां लगेंगी, जो अलग-अलग समय पर 28 फरवरी तक चलेंगी. दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-IV या पुरानी गाड़ियां 31 जनवरी तक नहीं चलेंगी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और जरूरी सेवाओं की गाड़ियों को छूट है. बाहरी निर्माण और तोड़फोड़ बंद रहेगी और 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक पूरी रोक होगी.

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दिल्ली में 1 नवंबर से 31 जनवरी तक बाहर रजिस्टर्ड BS-IV और उससे पुराने उत्सर्जन मानकों वाले वाहन नहीं चल सकेंगे (Photo: PTI)
दिल्ली में 1 नवंबर से 31 जनवरी तक बाहर रजिस्टर्ड BS-IV और उससे पुराने उत्सर्जन मानकों वाले वाहन नहीं चल सकेंगे (Photo: PTI)

दिल्ली में सर्दियों के प्रदूषण से निपटने के लिए 1 नवंबर से कई सख्त पाबंदियां लागू होने जा रही हैं. इनमें दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड पुरानी गाड़ियों पर रोक, ज्यादातर बाहरी निर्माण कामों पर बंदी, पार्किंग फीस दोगुनी और सरकारी व निजी दफ्तरों में 50 फीसदी हाजिरी का नियम शामिल है. ये पाबंदियां अलग-अलग समय के लिए 1 नवंबर से 28 फरवरी के बीच लागू रहेंगी. इन्हें लागू कराने के लिए खास टीमें, ANPR कैमरे और AI से चलने वाला इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) काम करेगा. यह जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय ने दी है.

दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-IV या उससे पुराने उत्सर्जन मानक वाली गाड़ियां 1 नवंबर से 31 जनवरी तक शहर में नहीं चल सकेंगी. सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहनों और दूसरे अधिसूचित वाहनों को छूट रहेगी.

धूल उड़ाने वाली तोड़फोड़ और बाहरी सिविल निर्माण 1 नवंबर से 31 जनवरी तक बंद रहेंगे. कुछ जरूरी सार्वजनिक परियोजनाओं को तय शर्तों पर छूट मिलेगी. घर के अंदर की फिनिशिंग, प्लंबिंग और बिजली का काम धूल रोकने के मानकों का पालन हो तो चल सकता है. 10 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच निर्माण और तोड़फोड़ पर पूरी रोक रहेगी, तय छूट वाले कामों को छोड़कर.

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पार्किंग फीस 1 नवंबर से 28 फरवरी तक दोगुनी रहेगी. यह दिल्ली भर के अधिकृत पार्किंग स्थलों पर लागू होगी, पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की पार्किंग को छूट रहेगी. सरकारी और निजी दफ्तरों में 1 नवंबर से 31 जनवरी तक 50 फीसदी कर्मचारी ही दफ्तर आएंगे, बाकी घर से काम करेंगे. जरूरी और आपात सेवाएं तय नियमों के हिसाब से छूट में रहेंगी. एमसीडी दफ्तर सुबह 8.30 से शाम 5 बजे और दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10 से शाम 6.30 बजे तक चलेंगे, ताकि ट्रैफिक कम हो.

नियम लागू कराने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, DPCC और नगर निकायों समेत कई एजेंसियों की होगी. सीमाओं और दूसरे खास जगहों पर लगे ANPR कैमरे नियम तोड़ने वाली गाड़ियों को पकड़ेंगे. ऐसी गाड़ियों के ई-चालान कटेंगे और ट्रैफिक पुलिस नियमों के मुताबिक गाड़ी जब्त करने जैसी कार्रवाई करेगी. टीमें मौके पर जाकर भी जांच करेंगी. निर्माण स्थलों पर बिना इजाजत काम मिलने पर तुरंत काम रोकने का नोटिस, पर्यावरण मुआवजे का जुर्माना और जरूरत पड़ने पर सीलिंग जैसी कार्रवाई होगी. AI वाला ICCC कैमरा फीड, चालान और कार्रवाई पर नजर रखेगा, और खास टीमें शिकायत मिलते ही पहुंचेंगी.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों, वाहन मालिकों, निर्माण एजेंसियों और कारोबारी जगहों से नियम मानने की अपील की है. उन्होंने कहा कि पाबंदी वाली गाड़ियां शहर में न लाएं, बाहरी निर्माण रोकें, सार्वजनिक परिवहन और कारपूल अपनाएं और खुले में कचरा या सूखी पत्तियां न जलाएं. उल्लंघन की शिकायत एजेंसियों को दें.

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